मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 27 मार्च, 2015 के कार्यक्रम ज्ञाप द्वारा प्रख्यापित स्कीम के अनुसार, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में एन0टी0पी0सी0 के दादरी एवं औरैया के गैस आधारित विद्युत गृहों/परियोजनाओं में केवल उनके निर्धारित ठंेम च्स्थ् से अधिक विद्युत उत्पादन में उपयोग हेतु ;व्दसल वित प्दबतमउमदजंस ळमदमतंजपवद व िम्समबजतपबपजल वअमत ंदक ंइवअम जीम च्स्थ्द्ध नेचुरल गैस पर ‘उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008’ के अधीन देय कर एवं अतिरिक्त कर तथा ‘उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007’ के अधीन देय प्रवेशकर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित स्कीम के अनुसार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उपयोग करने हेतु एक स्कीम बनायी गयी है। इस स्कीम के अन्तर्गत गैस आधारित परियोजनाओं की उत्पादन लागत में कमी करने के उद्देश्य से आयातित गैस की लागत में कमी करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में स्थित दादरी गैस परियोजना एवं औरैया गैस परियोजना इस स्कीम के अन्तर्गत चयनित हैं। स्कीम में चयनित परियोजनाओं के पी0एल0एफ0 के लक्ष्य तक विद्युत उत्पादन हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सामूहिक रूप से छूट प्रदान की जाएगी तथा इसके साथ ही, च्वूमत ैलेजमउ क्मअमसवचउमदज थ्नदक ;च्ैक्थ्द्ध से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 3,500 करोड़ रुपये एवं 4,000 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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