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मुफ्त वितरण योजना के मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा को वैट अधिनियम की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-एक में शामिल करने का निर्णय

Posted on 03 September 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार की ‘शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा की मुफ्त वितरण योजना’ के तहत वितरण के लिए मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-एक में शामिल करने का निर्णय लेने के साथ ही इस सम्बन्ध में जारी होने वाली अधिसूचना को 11 अगस्त, 2015 से प्रभावी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार की अत्यन्त लोकप्रिय और सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। यह योजना शहरी रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य एवं अमानवीय श्रम के मद्देनजर आरम्भ की जा रही है। रिक्शा चालकों को योजना के तहत मोटर/बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसी भी स्तर पर शुल्क अथवा कर नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में शतप्रतिशत अनुदान राज्य सरकार के बजट से दिया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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