Categorized | लखनऊ.

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु मार्ग निर्देशिका में संशोधन

Posted on 03 September 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु 20 फरवरी, 2013 को मार्ग निर्देशिका में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मार्ग निर्देशिका में संशोधनोंपरान्त अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किए जाने वाले लोहिया आवास (क) सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम हो, आवास विहीन हों, अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों और इन्दिरा आवास योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संसूचित अनर्हकारी शर्तों को आकृष्ट न करते हों। (ख) श्रेणी-‘क’ के सारे परिवारों को लेने के उपरान्त ग्राम में इन्दिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जाएगा। (ग) प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया आवासों का आवंटन किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गए लोहिया आवास (क) जनपद में लोहिया ग्रामों के लिए आवंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जाएगा। (ख) यदि किसी लोहिया ग्राम में लोहिया आवास के लिए 25 लाभार्थी भी पात्र न हों तो 25 में से अवशेष लोहिया आवास भी जिलाधिकारी के निस्तारण पर आवंटित होंगे। (ग) जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे गए लोहिया आवासों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा।
लोहिया समग्र ग्राम (अ) लोहिया ग्रामों में केवल ऐसे पात्र परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए हों  (ब) लोहिया ग्रामों में इन्दिरा आवास के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में वरिष्ठता क्रम को अतिक्रमित करते हुए जिलाधिकारी के निस्तारण में रखे गए लोहिया आवास का आवंटन प्रतिबन्धित होगा।
गैर लोहिया समग्र ग्राम (अ) ऐसे ग्रामों में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत सर्वेक्षण 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए उन परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम हो, आवास विहीन हों अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों तथा इन्दिरा आवास योजना हेतु निर्धारित अनर्हकारी शर्तों को आकृष्ट न करते हों (ब) इन्दिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में सम्मिलित परिवारों को भी लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा।
प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया आवासों के लक्ष्य का निर्धारण ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2025
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
-->









 Type in