Posted on 12 September 2014 by admin
उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ की अध्यक्षता में आगामी 19 सितम्बर को उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की बैठक होगी।
यह जानकारी आयुक्त ग्राम्य विकास, श्री प्रभात मित्तल ने आज यहां दी। उन्हांेने बताया कि बैठक योजना भवन के कक्ष संख्या-111 में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी के साथ 23 सितम्बर को उ0प्र0 विधानसभा की स्थायी समिति की बैठक न्यू बेरी रोड़ पर होगी, इस बैठक की भी अध्यक्षता ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री गोप करेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 12 September 2014 by admin
उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग की सक्रियता से आर0टी0आई0 आवेदकों का हौसला बढ़ा है। आयोग ने आर0टी0आई0 एक्ट के कानून को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। आयोग के समस्त राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा प्रतिदिन सूचना के अधिकार से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। समस्त सूचना आयुक्तों को मामलों की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य आवंटन किया जा चुका है। आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान वित्त विभाग, खेलकूद, ग्रामीण अभियंत्रण दुग्ध विकास, नियोजन विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा, समन्वय विभाग के आर0टी0आई0 के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर, शामली, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर जनपदों से संबंधित आर0टी0आई0 के मामलों की सुनवाई की जा रही है। उन्हेांने बताया कि उनके द्वारा अब तक 600 मामलों की सुनवाई की गयी और दोषी पाये गये संबंधित विभिन्न विभागों के जन सूचनाधिकारियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा मानसिक उत्पीड़न किये जाने के कारण अलग से क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए दण्डित किया गया है। आर0टी0आई0 एक्ट को सक्रियता से लागू किये जाने की सक्रिय पहल सूचना आयोग द्वारा की जा रही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा विभिन्न विभागों से सूचनायें मांगे जाने पर यदि स्थानीय स्तर पर उनको सूचना नही दी जाती है तो मामला सूचना आयोग में आने पर आर0टी0आई0 के अभ्यर्थियों/वादियों को न्याय, मांगी गयी सूचनाओं को दिलाने के साथ-साथ दोषी विभागीय जनसूचना अधिकारियों को आर्थिक दण्ड, विभागीय कार्रवाई तथा मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति आर0टी0आई0 एक्ट-2005 में उल्लिखित प्रावधान के तहत दण्ड निर्धारित किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 12 September 2014 by admin
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति,, श्री राम नाईक ने भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ की कुलपति, प्रो0 श्रुति सडोलीकर काटकर का कार्यकल अग्रिम आदेशों तक 6 माह के लिये बढ़ा दिया है। प्रो0 श्रृति को नये/प्रतिस्थानी कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा विस्तारित किया गया है। इस अवधि में प्रो0 श्रुति सडोलीकर काटकर कुलपति के पद के कार्याें एवं दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ की कुलपति, प्रो0 श्रुति सडोलीकर काटकर कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। पिछले चार माह के दौरान अध्यक्ष/कुलाधिपति के बदलते रहने के कारण नये कुलपति के चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिशील नहीं हो सकी। नये कुलपति के लिये खोज एवं चयन समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।
इस आशय की जानकारी आज यहां राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटणकर ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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