उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग की सक्रियता से आर0टी0आई0 आवेदकों का हौसला बढ़ा है। आयोग ने आर0टी0आई0 एक्ट के कानून को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। आयोग के समस्त राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा प्रतिदिन सूचना के अधिकार से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। समस्त सूचना आयुक्तों को मामलों की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य आवंटन किया जा चुका है। आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान वित्त विभाग, खेलकूद, ग्रामीण अभियंत्रण दुग्ध विकास, नियोजन विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा, समन्वय विभाग के आर0टी0आई0 के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर, शामली, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर जनपदों से संबंधित आर0टी0आई0 के मामलों की सुनवाई की जा रही है। उन्हेांने बताया कि उनके द्वारा अब तक 600 मामलों की सुनवाई की गयी और दोषी पाये गये संबंधित विभिन्न विभागों के जन सूचनाधिकारियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा मानसिक उत्पीड़न किये जाने के कारण अलग से क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए दण्डित किया गया है। आर0टी0आई0 एक्ट को सक्रियता से लागू किये जाने की सक्रिय पहल सूचना आयोग द्वारा की जा रही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा विभिन्न विभागों से सूचनायें मांगे जाने पर यदि स्थानीय स्तर पर उनको सूचना नही दी जाती है तो मामला सूचना आयोग में आने पर आर0टी0आई0 के अभ्यर्थियों/वादियों को न्याय, मांगी गयी सूचनाओं को दिलाने के साथ-साथ दोषी विभागीय जनसूचना अधिकारियों को आर्थिक दण्ड, विभागीय कार्रवाई तथा मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति आर0टी0आई0 एक्ट-2005 में उल्लिखित प्रावधान के तहत दण्ड निर्धारित किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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