4 जून, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2008 में तृतीय संशोधन, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन), 2013 एवं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 में षष्ठम संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है।
इस निर्णय से पुलिस विभाग में 50 हजार से अधिक विभिन्न पदों पर शीघ्र ही नयी भर्तियां होंगी, जिसके विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किये जायेगें।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी
सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 को मंजूरी
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 को मंजूरी प्रदान की गयी है।
इसके प्रख्यापित होने से फायरमैन, फायर सर्विस वाहन चालक, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर तथा फायर स्टेशन आफिसर के रिक्त पदो को भरने में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण एवं पी0ए0सी0 तथा सिविल पुलिस के समकक्ष पदों की सेवा नियमावलियों में एकरूपता आएगी।
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी
सेवा नियमावली-2008 में तृतीय संशोधन को मंजूरी
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2008 में तृतीय संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है।
इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली में स्वीकृत विभिन्न पदों के ढांचे का पुनर्गठन करने, विभिन्न पदों को भरने हेतु कई नियमों में संशोधन करने, चयन बोर्डो में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व रखने तथा रिजर्व सब इन्सपेक्टर एवं रिजर्व इन्सपेक्टर के वेतनमान को वर्तमान पे-बैण्ड के आधार पर संशोधित किये जाने को मंजूरी दी गयी है। साथ ही, आरक्षी पद पर चयन हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनंाक 15.07.2011 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अभी तक चयन नही हो पाने के दृष्टिगत ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चयन में अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य की गयी है।
उक्त निर्णय से प्लाटून कमाण्डर की रुकी हुयी सीधी भर्ती पुनः प्रारम्भ हो जायेगी, क्योकि सिविल पुलिस की भांति सीधी भर्ती में दौड़ दस किमी0 के बजाय 4.8 किमी0 की गयी है। इसके अलावा प्लाटून कमाण्डर से कम्पनी कमाण्डर के पदों पर शत-प्रतिशत ज्येष्ठता से प्रोन्नतियां होगीं।
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन), 2013 को मंजूरी
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2013 को मंजूरी प्रदान की गयी है।
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए निर्धारित ऊँचाई के साथ-साथ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का उल्लेख करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन), 2013 में आवश्यक संशोधन किया गया है।
आवेदन पत्रों में अब अभ्यर्थियों के पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान संख्या, अंगुलियों एवं अंगूठे के निशान एवं फोटो आदि को सम्मिलित किये जाने की मंजूरी दी गयी है।
नये संशोधन के बाद अब आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर 100 प्रतिशत प्रोन्नतियां अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित ज्येष्ठता के आधार पर की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस)
सेवा नियमावली, 2008 में षष्ठम संशोधन को मंजूरी
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 में षष्ठम संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के पदों पर चयन, पदोन्नति, नियुक्ति, प्रशिक्षण, ज्येष्ठता निर्धारण एवं स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 प्रख्यापित है, जिसमें कतिपय प्राविधानों के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाईयाॅं उत्पन्न होने के कारण सेवा नियमावली में पंाच संशोधन होने के उपरान्त भी निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति नहीं हो पायीं थी।
पूर्व में निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों पर ज्येष्ठता के आधार एवं शेष 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा से उपनिरीक्षकों की पदोन्नति की व्यवस्था थी। नये संशोधन के बाद अब निरीक्षक के शत प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर उपनिरीक्षक की पदोन्नति से चयन समिति गठित कर भरा जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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