मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश एवं मंहगाई में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नामिका वकीलों की फीस वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
अब तहसील के मुख्यालय या तहसील के भीतर तहसीलदार और चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के लिए नामिका वकील की प्रति मामले सामान्य फीस दर 115 रुपये होगी। आपवादिक या जटिल मामलों के लिए फीस दर 175 रुपये होगी। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (तहसीलदार को छोड़कर) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी और उच्च न्यायालय को छोड़कर समस्त दीवानी न्यायालयों के लिए सामान्य फीस दर 175 रुपये और जटिल मामलों में 260 रुपये होगी। कमिश्नर, अपर कमिश्नर, उप संचालक, संयुक्त संचालक और संचालक, चकबन्दी न्यायालय के लिए सामान्य फीस दर 260 रुपये तथा आपवादिक या जटिल मामलों के लिए 400 रुपये होगी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य फीस दर 400 रुपये व जटिल मामलों के लिए 635 रुपये होगी। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के लिए सामान्य फीस दर 1150 रुपये तथा आपवादिक या जटिल मामलों के लिए 2300 रुपये देय होगी।
आपवादिक या जटिल मामलों का निश्चय कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। नामिका वकीलों की फीस का भुगतान उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत संघठित ’संचित गांव कोष’ से किया जायेगा। इसके लिए उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में संशोधन किये जाने की मंजूरी दे दी गई हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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