मंत्रिपरिषद ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के इस अनुरोध पर कि कच्चा तम्बाकू व अनिर्मित तम्बाकू एक ही वस्तु है। अनिर्मित तम्बाकू को नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से हटाने का निर्णय लिया है। नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 की प्रविष्टि ‘अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज, खैनी (चबाने वाली तम्बाकू व इसके उत्पाद), जर्दा, सुर्ती तथा तम्बाकू उत्पाद’ पर माह अगस्त, 2012 की एक अधिसूचना द्वारा इसके निर्माता/आयातकर्ता के बिन्दु पर 30 प्रतिशत कर की देयता निर्धारित की गई थी, जबकि कच्चा तम्बाकू को अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क में रखते हुए इसे 4 प्रतिशत कर की देयता की श्रेणी में रखा गया था। कच्चा तम्बाकू और अनिर्मित तम्बाकू में अन्तर नहीं स्पष्ट होने के कारण व्यापारियों एवं अधिकारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। व्यापारिक संगठनों द्वारा कच्चा तम्बाकू व अनिर्मित तम्बाकू को एक ही वस्तु होने के प्रत्यावेदन पर मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज को हटाकर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-2 भाग-ग में ‘‘कच्चा तम्बाकू जिसमें विभिन्न साइज में कटे हुए कच्चे तम्बाकू तथा टोबैको रिफ्यूज सम्मिलित हैं।’’ रखने का निर्णय लिया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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