मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बी कीपर्स एसोसिएशन की मांग को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूचित शहद को नान ब्रांडेड शहद और ब्रांडेड शहद के दो वर्गों में बांटकर वैट कर निर्धारण करने का निर्णय लिया है। नान ब्रांडेड शहद को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है, जबकि ब्रांडेड शहद पर पूर्व की भांति अनुसूची-दो भाग-क में रखते हुए 4 प्रतिशत$1 प्रतिशत अतिरिक्त कर की देयता बनाए रखी गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com