Archive | August, 2015

उ0प्र0 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2015 को प्रख्यापित करने का निर्णय

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2015 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इस नियमावली में विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में शिक्षण/शोध के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा ‘सरस्वती पुरस्कार’ व ‘शिक्षक श्री पुरस्कार’ देने की व्यवस्था की गयी है। ‘सरस्वती पुरस्कार’ के रूप में 03 लाख रुपये की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक चिन्ह् प्रदान किया जाएगा तथा ‘शिक्षक श्री’ पुरस्कार के लिए 1.50 लाख रुपये पुरस्कार राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक चिन्ह् का प्रावधान किया गया है।
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किए जाने हेतु शासन स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। योजना को संचालित करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में इस स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी। चयन समिति पुरस्कार हेतु नामों का विनिश्चय करते हुए अपनी संस्तुति करेगी, जिस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शिक्षक पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को की जाएगी तथा पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) को किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्प ग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएण्टेशन सेण्टर, शिल्प ग्राम के निर्माण की परियोजना अनुमोदित

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्प ग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएण्टेशन सेण्टर, शिल्प ग्राम के निर्माण की परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। इस योजना हेतु उद्योग विभाग की 11.50 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही, परियोजना के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
इस परियोजना के निर्माण हेतु बजट की व्यवस्था राज्य सरकार की अवस्थापना निधि से की जाएगी। निर्माण कार्य में प्रस्तावित आवश्यक विशिष्टियों को भी अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना के अनुश्रवण एवं माॅनीटरिंग हेतु स्टेट तथा फील्ड लेवेल कमेटी गठित की जाएंगी। स्टेट लेवेल कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसके सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन होंगे। जबकि फील्ड लेवेल कमेटी आयुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। पर्यटन विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी इसका सदस्य सचिव नामित किया गया है। दोनों कमेटियों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना हेतु विद्युत विभाग की 5.9 एकड़ रिक्त भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर मुगल म्यूजि़यम की स्थापना करने हेतु विद्युत विभाग की 11.38 एकड़ भूमि में से 5.9 एकड़ रिक्त भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। परियोजना के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
म्यूजियम परियोजना के लिए प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु 12966.49 लाख रुपए के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग के अनुदान में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। साथ ही, परियोजना के निर्माण कार्य में प्रस्तुत विभिन्न विशिष्टियों के प्राविधान की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।
परियोजना के निर्माण के उपरान्त इसकी संरचना एवं संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वास्तुविद, म्यूजोलाॅजिस्ट, विषय-विशेषज्ञ एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार मुगल म्यूजियम के लिए आर्टिफेक्टस एवं मुगलकाल से सम्बन्धित वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संचालन हेतु विख्यात एवं प्रष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इसके उपरान्त सक्षम स्तर की संस्था द्वारा चयन किया जाएगा। परियोजना के अनुश्रवण एवं माॅनीटरिंग किए जाने हेतु स्टेट एवं फील्ड लेवेल कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। स्टेट लेवेल कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी में विशेष आमंत्री के अलावा वित्त, नियोजन, नगर विकास, आवास, वन, लोक निर्माण, उद्योग तथा संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव तथा आयुक्त आगरा मण्डल सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि फील्ड लेवेल की कमेटी आयुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में गठित की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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36 जनपदों में जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश के 36 जनपदों यथा-गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, मिजऱ्ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, बरेली, फर्रूखाबाद, पीलीभीत, बाराबंकी, रायबरेली, रामपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं गाजीपुर में जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के गठन सम्बन्धी यथावश्यक संशोधन करने एवं कार्य निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटक प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है, जिससे पर्यटन योजनाओं के क्रियान्वयन में त्वरित निर्णय, आवश्यक बजट व्यवस्था तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय को गतिमान ढंग से मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। प्रदेश स्तर पर गठित पर्यटन प्रोत्साहन परिषद की भांति ही जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषदों का गठन किया जाना है। जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषदों के गठन से इन जनपदों में पर्यटन परियोजनाओं/पर्यटन प्रचार-प्रसार/ब्रांडिंग-प्रमोशन आदि के सम्बन्ध में जिला स्तर पर विचार-विमर्श/निर्णय और उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराना सहज हो सकेगा।
जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद को सर्वाेमुखी एवं उद्देश्यपरख बनाने हेतु जिलास्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारी, अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, सम्भागीय वनाधिकारी, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0विभाग, क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी को सदस्य एवं जिला कोषाधिकारी को कोषाध्यक्ष तथा पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सचिव नामित किए जाएंगे। सम्बन्धित जिले के सांसद, महापौर एवं अध्यक्ष जिला पंचायत विशेष आमंत्री के रूप में नामित किए जाएंगे।
जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद द्वारा जनपद में पर्यटनोन्मुखी वातावरण एवं पर्यटन क्षेत्र में निवेश हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना, प्राथमिकताबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करना, सुझाव देना, स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना, प्रचार-प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार करना, बड़ी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रस्ताव वित्तीय व्यवस्था हेतु पर्यटन महानिदेशक को उपलब्ध कराया जाना, क्षेत्र में डपबम ;डममजपदह प्दबमदजपअमए ब्वदमितमदबम म्गीपइपजपवदद्ध गतिविधियों का आयोजन करना तथा बढ़ावा देना इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हिन्दी फिल्म ‘जां निसार’ को प्रदेश में मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने हिन्दी फिल्म ‘जां निसार’ को प्रदेश में मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि जांनिसार के निर्माता ने अवगत कराया है कि इस फिल्म का पूर्ण रूप से छायांकन प्रदेश में ही किया गया है। इसके कलाकार, निर्माता एवं निर्देशक उत्तर प्रदेश से ही हैं। यह फिल्म साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही अवध की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को चित्रित करते हुए सन् 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी दर्शाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हिन्दी फिल्म ‘मसान’ को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में हिन्दी फिल्म ‘मसान’ को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह छूट ‘उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979’ की धारा-11(1) के अन्तर्गत लोकहित तथा शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार दी गई है।
ज्ञातव्य है कि फिल्म के निर्माता ने अवगत कराया है कि इस फिल्म की शत-प्रतिशत शूटिंग वाराणसी में ही की गई है तथा फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल, 2015 में प्रदर्शित की गयी और इस फिल्म ने दो प्रतिष्ठित अवार्ड-इण्टरनेशनल फेडरेशन आॅफ फिल्म क्रिटिक अवाॅर्ड तथा ए स्पेशल ज्यूरी प्राइज फाॅर प्राॅमिसिंग डेब्यू फिल्मस् जीते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015-16 (दिनांक 01 अगस्त, 2015 से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक) में आटा, मैदा, सूजी के निर्माण में प्रयुक्त गेहूं की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के विकल्प में कतिपय शर्तो के अधीन एकमुश्त समाधान योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया है। इसे वर्ष 2007-08 से प्रत्येक वर्ष में 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए तथा इसे उत्पादन क्षमता के 120 प्रतिशत के उत्पादन तक सीमित रखते हुए लागू किया जाएगा।
अधिष्ठापित क्षमता के 120 प्रतिशत से अधिक पिसाई/उत्पादन के लिए समाधान योजना अनुमन्य न होगी। जिस क्षमता के लिए समाधान योजना अपनायी जाए उसके अनुपात से अधिक गेहूं की खरीद किए जाने पर उससे अधिक की गयी खरीद पर नियमानुसार कर व ब्याज का भुगतान करना होगा।
40 इंच तक की एक रोलर बाॅडी की अधिकतम क्षमता 3000 हजार मैट्रिक टन वार्षिक तथा 40 इंच से अधिक एक रोलर बाॅडी की अधिकतम क्षमता 3500 मैट्रिक टन प्रति रोलर बाॅडी वार्षिक निर्धारित है। 30 इंच साइज के 3 चक्की प्लान्ट अथवा 24 इंच साइज के चार चक्की प्लान्ट 40 इंच साइज की एक रोलर बाॅडी की क्षमता के बराबर होते हैं, अतः चक्की प्लान्ट पर समाधान धनराशि उक्त के हिसाब से व उसी अनुपात में निर्धारित की जाएगी।
समाधान राशि 1 अप्रैल, 2015 से समानुपातिक रूप से देय होगी। समाधान योजना अपनाने हेतु व्यापारियों द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र अपने कर निर्धारक अधिकारी को समानुपातिक रूप से समाधान धनराशि का 5/12 भाग सहित दिनांक 15 अगस्त, 2015 तक प्रस्तुत करना होगा। देरी के लिए अधिनियम के अधीन स्वीकृत कर पर नियमानुसार देय ब्याज एवं समाधान धनराशि सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक स्वीकार किया जा सकता है।
समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को योजना के अनुरूप गेहूं की खरीद करने पर क्रय कर देय नहीं होगा। रोलर फ्लोर मिल या आटा चक्की की अधिष्ठापित क्षमता की जांच करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी स्वतंत्र होंगे, क्षमता के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा। एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात् इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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के0जी0एम0यू0 के हृदय रोग विभाग के विस्तार सम्बन्धी प्रायोजना की लागत तथा उच्च विशिष्टियां मंजूर

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने किंग जाॅर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के विस्तार से सम्बन्धित प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित 47 करोड़ 58 लाख 86 हजार रुपये की लागत तथा प्रायोजना के तहत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग में 24ग7ग365 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एवं हृदय रोग की विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, विभाग का विस्तार ‘टर्न-की‘ के आधार पर कराये जाने की घोषणा की गई थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आई0आई0डी0सी0 लि0 को ‘‘लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना’’ के ‘परियोजना विकास परामर्शी’ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 को ‘‘लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना’’ को ‘ई0ओ0आई0-कम-आर0एफ0पी0’ अभिलेख के अनुरूप ई0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने, यथा आवश्यक अध्ययन, सर्वे, संरेखण का चिन्हीकरण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु बिड अभिलेख तैयार करने इत्यादि एवं तत्सम्बन्धी आवश्यक सेवाओं हेतु ‘परियोजना विकास परामर्शी’ के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके साथ ही, मे0 आई0आई0डी0सी0 लि0 के वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार 01 लाख 69 हजार रुपये प्रति किलोमीटर एक्सप्रेस-वे लम्बाई की दर से परियोजना विकास कार्य हेतु फीस लगभग 06 करोड़ 60 लाख रुपये का प्राधिकरण द्वारा भुगतान करने एवं परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने के लिए परियोजना विकास परामर्शी की फीस के भुगतान के लिए शासन द्वारा प्राधिकरण को समुचित धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ तथा अल्पकालिक अध्यापकों के विनियमितीकरण के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश (2015) प्रख्यापित कराने का प्रस्ताव मंजूर

Posted on 06 August 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 07 अगस्त, 1993 से 30 सितम्बर, 2000 तक लेकिन उसके पश्चात नहीं, तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों एवं 07 अगस्त, 1993 से 25 सितम्बर, 1999 तक अल्पकालिक रूप से नियुक्त अध्यापकों के विनियमितीकरण के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश (2015) प्रख्यापित कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह संशोधन अधिनियम की धारा-33 में 33छ जोड़कर किया जाएगा। इस अध्यादेश को आगामी विधान मण्डल सत्र में विधेयक के रूप में पुरस्थापित करने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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