Archive | आगरा

हज यात्री 11 जून तक बैंक में धनराशि जमा करें

Posted on 09 June 2012 by admin

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आगरा दिलीप कुमार ने जनपद आगरा के चयनित
हज यात्रियों को सूचित किया है कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को कोर बैंकिंग
के द्वारा हज कमेटी आॅफ इण्डिया के भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 थ्मम
ज्लचम.25 में दिनांक 11 जून 2012 तक अथवा पूर्ण रू0 5100/-जमा
करना है। बैंक में धनराशि जमा करने के पहले हज कमेटी आॅफ इण्डिया,
मुम्बई, की वेबसाइट  www.hajcommittee.com से डाउनलोड करके थ्मम
ज्लचम.25 धनराशि जमा करने का फार्म प्राप्त करना है अथवा हज कमेटी
आॅॅफ इण्डिया मुम्बई की किताब हिदायत बराये हज-2012 के आखरी में
संलग्न जमा करने के फार्म का प्रयोग करना है इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य हज
समिति की वेबसाइट  www.hajcommittee.com से भी धनराशि जमा करने का
फार्म डाउनलोड कर सकते है। प्रत्येक हज यात्री को उन्हें बैंक रिफरेन्स
नम्बर एलाट किया गया, धनराशि जमा करते समय पे-इन स्लिप फार्म में अंकित करना
है।
उन्होंने बताया कि समस्त चयनित हज यात्रियों को अपने इन्टरनेशनल

पासपोर्ट के कवर पेज पर अपना 3.5ग3.5 सफेद बैक ग्राउन्ड का कलर
फोटोग्राफ ऊपर कवर पेज पर दाहिने स्टैपल करना है। जमा धनराशि की रसीद
(हज कमेटी आॅफ इण्डिया की प्रति) तथा फोटो सहित पासपोर्ट कार्यालय
उ0प्र0 राज्य हज समिति 10ए,विधान सभा मार्ग, लखनऊ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा
अथवा दस्ती दिनांक 11-6-12 तक अथवा पूर्व जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी
है। अभिलेख दिनांक 11.6.12 तक उ0प्र0 राज्य हज समिति के लखनऊ कार्यालय
में प्राप्त हो जाने चाहिए। प्रत्येक इच्छुक हज यात्री हज कमेटी कार्यालय
लखनऊ में प्रत्येक कार्य दिवस में व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार जानकारी
प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित हेल्प नम्बर/दूरभाष संख्या
0522-2622458 ए 2617120 तथा मो0नं0 9235610681, 9235610683,
9235610690, 9235610692 एवं 9235610694 पर फोन करके भी जानकारी
प्राप्त कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार कार्य करें-डी0एम0

Posted on 08 June 2012 by admin

नगर निकायों के निर्वाचन को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निपष्क्ष रूप से सम्पादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता तैयार की गई है जो इन निर्वाचन के दौरान सभी उम्मीदवारों, दलों, मतदाताओं शासकीय/अर्धशासकीय विभागों के अधिकारियों -कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने अपील की है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनी रहे।
उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा लगाने, झण्डियां टांगने पोस्टर चिपकाने, संदेश या नारे लिखने लिखवाने जैसे काम उस व्यक्ति की अनुमति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्य कत्र्ताओं को ऐसा करने दें। कोई भी उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झण्डे-पोस्टरों को नही हटायेगा।
किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति ली जायेेगी, उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगें कि अपने जुलूस उन्ही मार्गों से ले जाए जंहा के लिए उन्हें पूर्वानुमति मिली हो और उनमें कोई फेर बदल नही किया जायेगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जुलूसों-सभाओं या रैलियों मे लोग ऐसी चीजे लेकर न चलें जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा हेतु उम्मीदवार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें। मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा।
आचार संहिता में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म (मजहब) सम्प्रदाय, जाति के सामाजिक वर्ग के लोगो की भावना आहत हो या उनमें तनाव की मनः स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यो हेतु नहीं किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

गेहॅू खरीद योजना में किसानों के खातों में आर.टी.जी.एस. /ई-पेमेन्ट से सीधे भुगतान

Posted on 07 June 2012 by admin

जिलाधिकारी अजय चैहान ने रबी विपणन वर्ष 2012-13 में गेहॅू खरीद योजना में किसानों के बैंक खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही के लिए शासन द्वारा कार्य योजना निर्धारित कर दी गई है। इससे पूर्व निर्धारित चेकों द्वारा भुगतान की व्यवस्था में लगने वाले समय में कमी आयेगी और भुगतान प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार होगा।
उन्होंने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र प्रभारी द्वारा केन्द्र पर खरीदे गये गेहॅू का क्रमवार विवरण खाद्यान्न क्रय पंजिका पर अंकित किया जायेगा। क्रय पंजिका में दर्ज प्रत्येक कृषक के बैंक एकाउन्ट के प्रथम पेज की छाया प्रति संलग्न की जायेगी। केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय पंजिका की प्रति के साथ उसी तिथि का डी0टी0एस0 संलग्न करते हुए प्रपत्रों को विशेष पत्रवाहक द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा।
यदि किसी कृषक द्वारा अपना खाता संख्या केवल नाॅन सी.बी0एस. बैंक में होना बताया जाता है तो केन्द्र प्रभारी द्वारा उस कृषक की प्रविष्टि की धनराशि को इंगित करते हुए उस पर जारी करने वाले चेक का नम्बर अंकित करना होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा डाटा इन्ट्री का कार्य कराया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों की डाटा इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपने पासवर्ड से लांगिन कर एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में करवायी जायेगी तथा डाटा की सहायता की जांच की जायेगी। सत्यापन के उपरान्त एन.आई.सी. के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सहायता प्राप्त कर डाटा को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दिया जायेगा।

आर.टी.जी.एस./ई पेमेन्ट हेतु सम्भाग के सभी जनपदों की डाटा फाइल को एकत्रित कर खाद्य विभाग के पोर्टल पर एक सिंगल फाइल बनाई जायेगी तथा सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी इस फाइल के अनुसार धनराशि को सिंगल चैक के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें। बैंक द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार सम्बन्धित कृषकों के खाते में नियमानुसार धनराशि तत्काल स्थानान्तरित की जायेगी।
भारतीय स्टेट बैंक के (कमिटमेन्ट) वचनबद्वता के अनुसार यदि कृषक का एकाउन्ट एस.बी.आई. में होगा तो तत्काल काश्तकार के खाते में धनराशि का स्थानान्तरण करेगी, यदि कृषकों का एकाउन्ट अन्य बैंको में है तो भारतीय स्टेट बैंक 2 घण्टे की समय विधि में धनराशि का स्थानान्तरण करेगी। खाद्य विभाग के पोर्टल पर सम्भागवार क्रय केन्द्रवार एवं जनपद वार विस्तृत सूचनाओं को दर्शाया जायेगा, जिससे क्रय केन्द्र प्रभारी व अन्य विभागीय अधिकारी पासवर्ड द्वारा अपने केन्द्रो की गेहॅू खरीद की मात्रा एवं भुगतान धनराशि का मिलान कर सकेगें।
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (आर0एफ0सी0) को अपने सम्भाग में इस व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो कि इस व्यवस्था में आ रही समस्याओं का यथा सम्भव निराकरण करायेगें और पर्यवेक्षीय उत्तर दायित्व का निर्वहन भी करेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

जन समस्याओं की सुनवाई हेतु दिवस अधिकारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन

Posted on 07 June 2012 by admin

जिलाधिकारी अजय चैहान ने जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जन समस्याओं को सुने जाने हेतु प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक दिवस अधिकारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश निर्गत किया है।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार प्रत्येक सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0 ) के साथ समब्द्ध अधिकारी-नगर मजिस्ट्रेट,मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (भू0आ0) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, बुधवार को अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय, गुरूवार को अपर जिलाधिकारी (नगर) के साथ अपर मजिस्ट्रेट चतुर्थ, शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय तथा शनिवार को अपर जिलाधिकारी (प्रो0) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। दिवस अधिकारी एवं सम्बद्ध अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट द्वारा जन समस्याओं की सुनवाई की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

पर्यावरण की रक्षा और उसके सम्ंवर्धन हेतु शपथ

Posted on 05 June 2012 by admin

‘‘ मैं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन,झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करूंगा और उसका संम्बर्धन करूॅगा तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखंूगा।‘‘ यह शपथ जिलाधिकारी अजय चैहान ने अपने कलेक्ट्रेट कक्ष में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को दिलाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
श्री चैहान ने बताया कि पर्यावरण सुधार सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों में मुख्य बिन्दु है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए मुख्य विचार बिन्दु ‘‘ पर्यावरण-मित्र , अर्थ व्यवस्था: इसमें सहभागी बनें ‘‘ (Green Economy : Does it include you) नियत किया है। उन्होंने पर्यावरण मित्र अर्थ व्यवस्था में सहभागी बनने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(नगर) अरूण प्रकाश, अपर जिलाधिकारी(वि/रा) सी0पी0 सिंह, सहित सभी अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

मण्डलायुक्त द्वारा गंेहू खरीद की जिलेवार समीक्षा

Posted on 05 June 2012 by admin

क्रय केन्दंांे पर प्लास्टिक बैग सुलभ करायें, किसानो के बोरांे का भी उपयोग करें

commissioner-agra-ajay-chauhan-reviewing-purchase-under-wheat-support-price-schemeप्रभारी मण्डलायुक्त अजय चैहान ने आयुक्त सभागार में आहूत बैठक  में मूल्य समर्थन योजना के अन्र्तगत मण्डल में जनपदवार गेहॅू खरीद एवं डिलीवरी तथा कृषकों को देय भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि क्रय केन्द्र वार आकंलन कर प्लास्टिक बैग अविलम्ब सुलभ करा दें। किसान यदि बोरों में गेहॅू लेकर आ रहे हैं तो उनके बोंरों  का भी उपयोग करें । बैठक में अवगत कराया गया कि दो रूपया प्रति बोरा हैण्डलिंग की धनराशि भुगतान सबंधी शासनादेश प्राप्त हो गया है। श्री चैहान ने सचेत किया कि उनके निरीक्षण के दौरान इंगित कमियों में तत्परता से सुधार करें शासनादेश तथा विभागीय निर्देशों की हर स्तर पर सुस्पष्ट जानकारी रखें, किसी भी प्रकार की संवाद हीनता की स्थिति न रहे। उन्होंने किसानों का भी मोबाइल नम्बर रखने के निर्देश दिये।
क्षेत्रीय प्रबन्धक पी.सी.एफ. पूरनमल ने एफ.सी.आई. द्वारा इन्सीडेन्टल चार्ज का भुगतान न प्राप्त होने की समस्या से अवगत कराया । मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि 6 जून को प्रातः 11 बजे नगर मजिस्ट्रेट आगरा की उपस्थिति में एफ.सी.आई. के संजय प्लेस स्थित कार्यालय में मैनेजर कामर्शियल सुरेश चन्द्र तथा पी.सी.एफ. के क्षेत्रीय प्रबन्धक की समन्वय बैठक में समाधान सुनिश्चित करायें और यह भी जांच करें कि भुगतान में किस स्तर पर विलम्ब हुआ है।

आर0एफ0सी0 नागेन्द्र प्रताप ने बताया कि आगरा सम्भाग में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 221 क्रय केन्द्र कार्यरत हंै और मण्डल के चारों जिलों में अब तक कुल 117832 मी0टन गेहॅू खरीदा गया है। इसमें से 102933 मी0टन की केन्द्रीय पूल में डिलीवरी हो चुकी है। मण्डल में 23472 कृषक लाभान्वित हुए हंै। श्री नागेन्द्र प्रताप ने जनपद वार प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि आगरा में 46 क्रय केन्द्रों पर 18403 मी0टन, फिरोजाबाद में 56 क्रय केन्द्रों पर 20394 मी0टन, मैनपुरी में 70 केन्द्रो पर 23480 मी0टन, मथुरा में 51 केन्द्रों पर 55554 मी0टन गेहॅू  की खरीद हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि मण्डल में खाद्य विभाग (विपणन शाखा) द्वारा 25 केन्द्र,उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) द्वारा 140 केन्द्र, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा 07 केन्द्र, उ0प्र0 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 24, उ0प्र0 स्टेट एग्रो द्वारा 25 क्रय केन्द्र संचालित किये जा रहे है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश, आर.एफ.सी0 नागेन्द्र प्रताप, उपायुक्त खाद्य अनूप शंकर , जनपदों के जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा क्रय एजेन्सियों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

जिलाधिकारी द्वारा निकाय निर्वाचन की समय सारिणी जारी

Posted on 30 May 2012 by admin

नामंाकन 31मई से 6 जून तक दाखिल होंगेः मतदान 27 जून को होगा
नाम निर्देशन पत्र पर प्रत्याशी व प्रस्तावक का फोटो लगाना अनिवार्य
महापौर के निर्वाचन व्यय की सीमा 12.50 लाख, पार्षद के लिए व्यय सीमा एक लाख रूपये

जिला मजिस्टेªट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान द्वारा जनपद में नागर निकाय निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है। आगरा जनपद में द्वितीय चरण में निर्वाचन होगें। उन्होंने बताया है कि 31 मई को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। नामांकन पत्र 31 मई से 6 जून तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किये जायेगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 जून को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होगी। अभ्यर्थी के लिए 11 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थन की वापसी का समय निर्धारित किया गया है। प्रतीक आवंटन 12 जून को प्रातः 11 बजे से किये जायेगें। मतदान 27 जून को होगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 7 जुलाई को होगी।
उन्होंने बताया है नगर निगम के महापौर पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एक हजार रूपये, जमानत की धनराशि 12 हजार रूपये और अधिकतम व्यय सीमा 12 लाख 50 हजार रूपये निर्धारित है। पार्षद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 400 रूपये, जमानत की धनराशि 2500 रूपये और अधिकतम व्यय सीमा एक लाख रूपये है।
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपये, जमानत राशि 8 हजार रूपये और अधिकतम व्यय सीमा 4 लाख रूपये है जबकि सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र 200 रूपये , जमानत 2 हजार रूपये और अधिकतम सीमा 40 हजार रूपये है।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 रूपये जमानत राशि पांच हजार और अधिकतम व्यय सीमा एक लाख रूपये है जबकि सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रूपये, जमानत राशि 2 हजार रूपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 20 हजार रूपये निर्धारित है।
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जैसे अनुसूचित जाति / जनजाति,  पिछडा वर्ग या महिला हेतु सभी पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत की धनराशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र, नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के निर्वाचन हेतु अलग-अलग रंगो के नाम निर्देशन पत्र हैं। आरक्षित पदों हेतु पीले रंग का और अनारक्षित पद हेतु सफेद रंग का नाम निर्देश पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एवं सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण सम्बन्धी शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। जिसका प्रारूप आर0ओ0/ए0आर0ओ0 से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

निकाय चुनाव -नकदी जब्त की कार्रवाई कठोरता पूर्वक होगी-डी0एम0

Posted on 30 May 2012 by admin

जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि नगर निकाय निर्वाचन में मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में ढाई लाख रूपये या उससे अधिक नकदी पाई जाती है, उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि उसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही सम्बन्धित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके  प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात होने चाहिए।
निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रलोभित कर मतदान प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद धनराशि के वितरण की शिकायतों को आयोग ने गम्भीरता से लेते हुए ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर रखने हेतु उड़न दस्ते (Flying Squad) के गठन हेतु निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नामित उड़न दस्ते वाहनों और व्यक्तियों की चैकिंग करंेगे और मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु संचरण किये जा रहे नकदी धन के जब्ती हेतु कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। उड़न दस्ते में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित होगें। उड़न दस्ते को वीडियो कैमरा वीडियो ग्राफर के साथ उपलब्ध कराया जायेगा। चेकिंग के समय सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी। उन्होंने बताया कि नामित उड़न दस्ते (Designated Flying Squad ) के अतिरिक्त अन्य अधिकारी नकदी की बरामदगी के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के लिए अधिकृत नही होगे।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के उपरान्त जिला स्तर पर व्यय सीमा सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

जनपद में शान्ति व्यवस्था हेतु 24 जुलाई तक धारा 144 लागू

Posted on 30 May 2012 by admin

नगर निकाय निर्वाचन एवं आगामी माह में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में शुचिता/पवित्रता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जनपद में 24 जुलाई 2012 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिला मजिस्टेªट ने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति नगर निकाय निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रत्याशी या राजनैति दल न तो ऐसा क्रिया कलाप करेगा और ऐसा क्रिया कलाप करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा जो कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के मतावलम्बियों के बीच तनाव व ईष्र्या को भड़काने का कार्य करें। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और नही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। नगर निकाय निर्वाचन के बाद प्रत्याशी या राजनैतिक दल बिना अनुमति प्राप्त किये कोई जुलूस नही निकालेगा।
उन्होंने आदेश दिये है कि कोई भी पैट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पैट्रोल पम्प से ईधन नही देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शोपिंग माल, सिनेमा घर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के वाहन को खड़ा नही होने देगा और खडे़ पाये जाने पर तत्काल थाने को सूचना देने में चूक नही करेगा।
उन्होंने निर्देश दिये है कि परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नही करेगा और परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नही करेगा।
धारा 144 के अन्तर्गत आदेश में कहा गया है कि शादी या अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न हीं हर्ष फायर करेगा। महानगर के व्यस्ततम मार्ग महात्मा गांधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नही निकाले जायेगे।
कोई भी व्यक्ति आगरा जनपद के किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचन हेतु 156 रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात

Posted on 30 May 2012 by admin

अनुपस्थित आर0ओ0/ए0आर0ओ0 के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश

निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही-जिलाधिकारी
नागर निकाय निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु आगरा जनपद की एक नगर निगम, पांच नगर पालिका परिषदों तथा सात नगर पंचायतों के निर्वाचन हेतु जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान ने 156 अधिकारियों को रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात किया है। नियुक्त अधिकारी निर्वाचन को विधि सम्मत सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी होगें। जिलाधिकारी ने विकास भवन पर आयोजित बैठक में आर0ओ0 तथा ए0आर0ओ0 को निर्वाचन आयोग की निर्देश पुस्तिका तथा आदेशों की प्रतियां सुलभ कराते हुए निर्देश दिये कि पुस्तिकाओं का भलीभांति अध्ययन कर लें। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज कराकर शासन को भी अवगत कराने के निर्देश दिये है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही सहन नही की जायेगी। ड्यूटी कटवाने के लिए प्रयास करने वालों के विरूद्व भी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और प्रतिकूल प्रविष्टिी अंकित कराई जायेगी।
जिलाधिकारी ने रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सचेत किया कि उनके कार्य और व्यवहार मे निष्पक्षता परिलक्षित होनी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम, प्रक्रिया और आयोग के निर्देशो की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आयोग के निर्देशांे का कड़ाई से अनुपालन करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि 156 अधिकारियों में से लगभग 90 अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने निर्देश दिये कि अनुपस्थित अधिकारी अपने कार्यालयध्यक्ष सहित बुधवार 30 मई को दोपहर 12ः30 बजे विकास भवन पर आयोजित बैठक में उपस्थित होकर निर्देश पुस्तिका आदि प्राप्त कर लें अन्यथा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायें। नामांकन के समय प्रस्तावकों का कैमरे के सामने सत्यापन जरूर करायें। वाहन हेतु प्रत्याशी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति ले सकेगे जिसका अंकन प्रत्याशी के व्यय लेखा में दर्ज करायें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार, अपर जिलाधिकारी(नगर) अरूण प्रकाश, सभी उप जिलाधिकारी तथा आर0ओ0/ ए0आर0ओ0 उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Comments (0)

Advertise Here

Advertise Here

 

September 2026
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
-->









 Type in