नगर निकाय निर्वाचन एवं आगामी माह में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में शुचिता/पवित्रता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जनपद में 24 जुलाई 2012 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिला मजिस्टेªट ने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति नगर निकाय निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रत्याशी या राजनैति दल न तो ऐसा क्रिया कलाप करेगा और ऐसा क्रिया कलाप करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा जो कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के मतावलम्बियों के बीच तनाव व ईष्र्या को भड़काने का कार्य करें। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और नही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। नगर निकाय निर्वाचन के बाद प्रत्याशी या राजनैतिक दल बिना अनुमति प्राप्त किये कोई जुलूस नही निकालेगा।
उन्होंने आदेश दिये है कि कोई भी पैट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पैट्रोल पम्प से ईधन नही देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शोपिंग माल, सिनेमा घर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के वाहन को खड़ा नही होने देगा और खडे़ पाये जाने पर तत्काल थाने को सूचना देने में चूक नही करेगा।
उन्होंने निर्देश दिये है कि परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नही करेगा और परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नही करेगा।
धारा 144 के अन्तर्गत आदेश में कहा गया है कि शादी या अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न हीं हर्ष फायर करेगा। महानगर के व्यस्ततम मार्ग महात्मा गांधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नही निकाले जायेगे।
कोई भी व्यक्ति आगरा जनपद के किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही करेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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