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गेहॅू खरीद योजना में किसानों के खातों में आर.टी.जी.एस. /ई-पेमेन्ट से सीधे भुगतान

Posted on 07 June 2012 by admin

जिलाधिकारी अजय चैहान ने रबी विपणन वर्ष 2012-13 में गेहॅू खरीद योजना में किसानों के बैंक खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही के लिए शासन द्वारा कार्य योजना निर्धारित कर दी गई है। इससे पूर्व निर्धारित चेकों द्वारा भुगतान की व्यवस्था में लगने वाले समय में कमी आयेगी और भुगतान प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार होगा।
उन्होंने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र प्रभारी द्वारा केन्द्र पर खरीदे गये गेहॅू का क्रमवार विवरण खाद्यान्न क्रय पंजिका पर अंकित किया जायेगा। क्रय पंजिका में दर्ज प्रत्येक कृषक के बैंक एकाउन्ट के प्रथम पेज की छाया प्रति संलग्न की जायेगी। केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय पंजिका की प्रति के साथ उसी तिथि का डी0टी0एस0 संलग्न करते हुए प्रपत्रों को विशेष पत्रवाहक द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा।
यदि किसी कृषक द्वारा अपना खाता संख्या केवल नाॅन सी.बी0एस. बैंक में होना बताया जाता है तो केन्द्र प्रभारी द्वारा उस कृषक की प्रविष्टि की धनराशि को इंगित करते हुए उस पर जारी करने वाले चेक का नम्बर अंकित करना होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा डाटा इन्ट्री का कार्य कराया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों की डाटा इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपने पासवर्ड से लांगिन कर एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में करवायी जायेगी तथा डाटा की सहायता की जांच की जायेगी। सत्यापन के उपरान्त एन.आई.सी. के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सहायता प्राप्त कर डाटा को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दिया जायेगा।

आर.टी.जी.एस./ई पेमेन्ट हेतु सम्भाग के सभी जनपदों की डाटा फाइल को एकत्रित कर खाद्य विभाग के पोर्टल पर एक सिंगल फाइल बनाई जायेगी तथा सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी इस फाइल के अनुसार धनराशि को सिंगल चैक के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें। बैंक द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार सम्बन्धित कृषकों के खाते में नियमानुसार धनराशि तत्काल स्थानान्तरित की जायेगी।
भारतीय स्टेट बैंक के (कमिटमेन्ट) वचनबद्वता के अनुसार यदि कृषक का एकाउन्ट एस.बी.आई. में होगा तो तत्काल काश्तकार के खाते में धनराशि का स्थानान्तरण करेगी, यदि कृषकों का एकाउन्ट अन्य बैंको में है तो भारतीय स्टेट बैंक 2 घण्टे की समय विधि में धनराशि का स्थानान्तरण करेगी। खाद्य विभाग के पोर्टल पर सम्भागवार क्रय केन्द्रवार एवं जनपद वार विस्तृत सूचनाओं को दर्शाया जायेगा, जिससे क्रय केन्द्र प्रभारी व अन्य विभागीय अधिकारी पासवर्ड द्वारा अपने केन्द्रो की गेहॅू खरीद की मात्रा एवं भुगतान धनराशि का मिलान कर सकेगें।
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (आर0एफ0सी0) को अपने सम्भाग में इस व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो कि इस व्यवस्था में आ रही समस्याओं का यथा सम्भव निराकरण करायेगें और पर्यवेक्षीय उत्तर दायित्व का निर्वहन भी करेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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