एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के 02 सदस्यों को जनपद गोरखपुर में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः
1. सोमदत्त लोहार पुत्र मनोरथ लोहार निवासी डबरा थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु (नेपाल)।
2. मंहगी लाल यादव पुत्र मूसे यादव निवासी बन्नी थाना सुदौली जनपद बस्ती।
गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगीः
1. 21.2 किलोग्राम चरस
2. रू0 45,000/- नकद
3. 02 अदद मोबाइल फोन
विगत कई दिनों से एस0टी0एफ0 को सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थो की तस्करी में कई गिरोह लिप्त है, जिनकी समय-समय पर गिरफ्तारी भी की जाती रही है। इसी क्रम में श्री एस0 आनन्द, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री विनय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, फील्ड इकाई, गोरखपुर की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि मंहगी लाल द्वारा नेपाल से चरस लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में बेचा जा रहा है। आज दिनांक 01-02-2013 को मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि एक नेपाली व्यक्ति व मंहगी लाल जनपद गोरखपुर के थाना कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत रोडवेज तिराहे पर भारी मात्रा में चरस लेकर आयेंगे, जिसे लेकर वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जायेंगे। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा गाड़ाबन्दी की गयी व लगभग 08 बजे प्रातः दो व्यक्ति रोडवेज तिराहे पर आकर रुके जिन्हें मुखबिर द्वारा मंहगी लाल व उसके साथी के रूप में पहचाना गया। इस पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।
पूछताछ पर सोमदत्त द्वारा बताया गया कि वह चरस की तस्करी के धन्धे में विगत 3-4 वर्षो से लिप्त है व नेपाल में सत्यराय, जय नारायन, जयवीर व दीनानाथ चैधरी उर्फ बाबा से चरस लेता है और मंहगी लाल को देता है। मंहगी लाल स्वयं भी इन लोगों के सम्पर्क है और सीधे उन्हीें लोंगे से भी कई बार चरस मंगवाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा में भी बेच चुका है।
मंहगी लाल द्वारा भी पूछताछ में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की गयी और बरामद रूपये चरस की बिक्री का होना बताया।
अभियुक्तगण से गहन पूछताछ की जा रही है तथा सम्पर्कों के संबंध में छानबीन की जा रही है।
इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कैन्ट गोरखपुर में मु0अ0सं0 83, 84/2013 धारा 8/18/22/27 छक्च्ै एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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