Archive | आगरा

प्रिशक्षण में अनुपस्थित निर्वाचन कार्मिकों की गिरफ्तारी के आदेश

Posted on 08 October 2010 by admin

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु िव्दतीय प्रिशक्षण मं अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारियों को गिरफ्तार करने के आदेश प्रभारी अधिकारी कार्मिक/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) राम आसरे  व्दारा  सम्बंधित  थानाध्यक्षों  को  जारी  कर  दिये  है। उन्होंने कहा कि
पीठासीन/मतदान अधिकारियों को प्रिशक्षण सत्र में भाग लेना आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी कल 9 अक्टूबर को सूरसदन में उपस्थित होकर प्रिशक्षण ग्रहण करना सुनििश्चत करें।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्मिकों के लिए दो चरणों में प्रिशक्षण सत्र आयोजित किये गये हैं। उन्होंने बताया िव्दतीय चरण के प्रिशक्षण सत्र का कल अन्तिम दिन हैं। अत: मतदान में आने वाली प्रक्रिया एवं उसके कानूनी बिन्दुओं को भलीभान्ति समझलें। मतपेटी के उपयोग की विधि आदि सीखले ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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निर्वाचन कार्य से ड्यूटी कटवाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

Posted on 08 October 2010 by admin

जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने कहा हैं कि पंचायत निर्वाचन का कार्य जनहित एवं राश्ट्रीय महत्व का कार्य हैं। संज्ञान में आया हैं कि राजकीय सेवा में नियुक्ति कुछ कर्मचारी/अधिकारी अनर्गल प्रयास स्वास्थ्य का बहाना, माता पिता की बीमारी और उनके ख्याल रखने का बहाना, बाहर जाने का बहाना, बच्चे की देखभाल का बहाना आदि का सहारा लेकर ड्यूटी कटवाने हेतु प्रयासरत हैं।

उन्होंने सचेत किया है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी नही कटेगी। उन्होंने कहा है कि जब हम सरकारी सेवा में है और सर्विस कर रहे है तब भी यह सारे कार्य होते रहे है और हम सरकारी कार्य भी सम्पादित करते हैं,यदि कहीं कोई ज्यादा परेशानी होती हैं तो उसका इन्तजाम भी करते है किन्तु सरकारी सेवा से विरक्त नही होते हैं। ़

उन्होंने कहा है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी वास्तव में किसी गम्भीर बीमारी से पीडित है तो उसे विधिवत सी0एम0ओ0 से Þ अनफिट फार ड्यूटी Þ का सर्टिफिकेट प्रापत कर प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्पश्ट निर्देश हैं कि कोई भी कर्मचारी राश्ट्रीय महत्व के कार्यों यथा निर्वाचन आदि के लिए किसी भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता हैं, जिसकी कोई अवज्ञा नही कर सकता। जब हम सामान्य तौर पर ड्यूटी कर सकते है तो निर्वाचन के दौरान क्यों नही कर सकते।

जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को भी निर्देश दिये है कि इस तथ्य की गम्भीरता से जांच कर लें कि जो अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन कार्य से विरत रहेने हतु गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुन्त किये है अथवा जो वास्तव में शासकीय कार्य करने में बीमारी के कारण या किन्ही कारणों से अक्षम हैं, उनके सम्बंध मेें नियमानुसार कार्यवाही करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निर्वाचन शान्तिपूर्वक स्वतन्त्र और निश्पक्ष कराने हेतु तैयारियां पूर्ण-जिलाधिकारी

Posted on 08 October 2010 by admin

जिला मजिस्ट्रेट अमृत अभिजात ने कहा हैं कि प्रशासन पंचायत निर्चाचन को शान्तिपूर्वक स्वतन्त्र और निश्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गई हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी हैं कि इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने और सामाजिक सद्भाव और माहोैल बिगाडने वाले असामाजिक और अपराधिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी सुनििश्चत की जायेगी। उन्होंने कहा हैं कि अधिकारी मतदान शान्तिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए सजग और व्यवहार कुशलता एवं दृढता के साथ निश्पक्ष रहे।

उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन में प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के साथ चार मतदान अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित एवं दक्षता पूर्ण ढंग से संचालन हेतु विभिन्न मतदान अधिकारियों को कार्य दिये गये हैं। पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल पर किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता हैं। कार्य विभाजन के अनुरूप मतदान अधिकारी प्रथम-मतदाता के प्रवेश करते ही उससे नाम- वार्ड की जानकारी प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूढेगा। नाम मिलने पर वह उसे जोर से पढेगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति न होने पर उसके नाम को सूची में रेखांकित करेगा। यह अधिकारी मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगायेगा कि आधा निशान अंगुली के नाखून पर और आधा अंगुली पर रहे। इसके बाद यह मतदान अधिकारी मतदाता को मतदान अधिारी िव्दतीय के पास भेज देगा।

मतदान अधिकारी िव्दतीय व्दारा मतदाता को दो मतपत्र दिये जायेगे इनमें से एक सफेद रंग का ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु और दूसरा हरे रंग का जो ग्राम प्रधान पद का होगा। मतदाता मतदान कक्ष-1 में जाकर अपना मत अंकित करेगा, और मतपत्र को मतपेटी क्रमांक-1 में डालेगा और पुन: मतदान अधिकारी तृतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु नीला मतपत्र और जिला पंचायत सदस्य हेतु गुलाबी मतपत्र जारी करेगा। मतदान अधिकारी तृतीय व्दारा मतदाता को यह भी समझा देना आवश्यक होगा कि वह दूसरे मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करें और अपना मत मतपेटी क्रमांक 2 में डाले। मतदान अधिकारी चतुर्थ मतदेय स्थल पर यह देखेगा कि मतदाता व्दारा मतपत्र पर मुहर लगाने के बाद मतपेटिका में डाला जाये तथा वहां रखी मतपेटियों पर सर्तक दृिश्ट रखेगा। साथ ही पुशर (लोहे/प्लास्टिक पटि्टका) से मतदाता व्दारा मतपेटी में डाले गये मतपत्र को मतपेटिका में अन्दर की ओर ढकेलता रहेगा।

उन्होंने बताया पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक दो घंटे पर पीठासीन अधिकारी की डायरी में विवरण लिखेगा और समय समय पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी अवलोकित टिप्पणी लिखवायेगा। पीठासीन अधिकारी प्रवेश को नियन्त्रित करायेा और यह देखेगा कि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर पाये और मतदान स्थल के अन्दर भीड न होने पाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एकलब्य स्टेडियम में वेटलिफि्टंग हाल के अति आधुनिक उपकरणों का लोकार्पण 08 अक्टूबर को

Posted on 07 October 2010 by admin

एकलब्य स्पोर्टस स्टेडियम आगरा स्थित नवनिर्मित वेटलिफि्टंग हाल में लगाये गये अति आधुनिक उपकरणों का लोकार्पण मण्डलायुक्त सुधीर एम0 बोबडे द्वारा 08 अक्टूबर  को सांय 4:00 बजे किया जायेगा। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी अजय कुमार सेठी ने बताया कि लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मण्डलायुक्त एवं अध्यक्षता जिलाधिकारी अमृत अभिजात करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नव परिभाशित अंशदान पेंशन योजना

Posted on 07 October 2010 by admin

एक अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित सेवकों को उसी योजना का लाभ मिलेगा

उ0 प्र0 कोशागार लखनऊ के निदेशक सोमेश्वर दयाल ने सूचित किया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त िशक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भॉति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोशण राज्य सरकार की समेकित निधि से जाता है की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक: 01 अप्रैल 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक: 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की अथवा शासन के नियन्त्रणाधीन उक्त उिल्लखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त िशक्षण संस्थाओं की पेंशन युक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर नियुक्त होते है तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे, जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पंचायत निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित

Posted on 07 October 2010 by admin

जिलाधिकारी द्वारा व्यय नियन्त्रण-अभिलेखों की जांच हेतु समिति गठित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। सदस्य ग्राम पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा पॉच हजार रूपय,े प्रधान ग्राम पंचायत हेतु तीस हजार रूपये, सदस्य पंचायत हेतु पच्चीस हजार रूपये और सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75  हजार रूपये निर्धारित की है।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत अभिजात ने बताया है कि आयोग द्वारा मात्र सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु निर्वाचन में प्रचार हेतु एक वाहन की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर नियन्त्रण रखने और व्यय अभिलेखों को जांचने हेतु तहसीलवार समितियों का गठन कर दिया है। सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष बनाये गये है। समिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (पुलिस) तथा खण्ड विकास अधिकारी सदस्य हैं साथ ही लेखा सवंर्ग के एक एक अधिकारी सदस्य तैनात किये गये हैं। एत्मादपुर में वित्त एवं लेखाधिकारी डीआरडीए, फतेहाबाद मे वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक िशक्षा, किरावली में वित्त एवं लेखाधिकारी मानसिक आरोग्यशाला, खेरागढ में लेखाधिकारी उ0प्र0 सेतु निर्माण निगम निर्माण इकाई-2, बाह में खण्डीय लेखाकार अधि0अभि0लघु सिंचाई और तहसील सदर में वरिश्ठ खण्डीय लेखाधिकारी, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. को समिति में सदस्य बनाया गया है।

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि समिति सम्बन्धित तहसील के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का सत्यापन करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा का अतिक्रमण करने वाले उम्मीदवारों का चिन्हांकन करते हुए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

उन्होेंने सभी सुपर जोनल, जोनल तथा सैक्टर मजिस्ट्रेट, आर.ओ. आदि अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं। उम्मीदवारों के व्यय पर पैनी निगाह रखें। उन्होंने कहा कि आदशZ आचार संहिता का अनुपालन सुनििश्चत करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मासिक समीक्षा बैठक 07 अक्टूबर को

Posted on 05 October 2010 by admin

जिलाधिकारी अमृत अभिजात की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक अब 07 अक्टूबर गुरूवार को प्रात: 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में 11:30 बजे से कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा और अपरान्ह 4:00 बजे से बसूली कार्यो की समीक्षा की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलीय समीक्षा बैठक 6 अक्टूबर को आयुक्त सभागार में होगी

Posted on 05 October 2010 by admin

आयुक्त सुधीर एम0 बोबडे की अध्यक्षता में  विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक 6 अक्टूबर को आयुक्त सभागार में आयोजित की गई है। अब यह बैठक संसोधित समय के अनुसार प्रात:9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयुक्त सभागार में होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कार्यो की गुणवत्ता और समयवद्वता से कोई समझोता नही-अमृत अभिजात

Posted on 05 October 2010 by admin

बिना अनुमोदन हैण्डपम्प लगाने पर जल निगम अभियन्ता को चेतावनी समय से आख्या न देने पर वेतन रोकने के निर्देश
जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि कार्यो की गुणवत्ता और समय वद्वता से कोई समझौता ही किया जायेगा। उन्होंने मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के गत वशZ के भवनों का अबिलम्व शत प्रतिशत कब्जा सुनििश्चत कराकर परिसर विकास हेतु सम्पर्क मार्ग,पेयजल, विद्युत, स्कूल चिकित्सा सुविधा, कम्यूनिटी सेन्टर, पुलिस चौकी, वृक्षारोपण आदि के लिए स्थान निर्धारित कर अबिलम्व कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी विकास भवन पर आयोजित बैठक में मा0 मुख्यमन्त्री जी के प्राथमिकता विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अवगत कराया गया कि विगत वशZ के मा0 कांशीराम जी शहरी गरीबी आवास योजना के 1200 मकानों पर कब्जा दे दिया है शेश के लिए विशेश िशविर लगाया जा रहा है। इस वशZ भी इस योजना में 1500 मकान बनाये जाने है जिनके लिए भूमि का चयन हो गया है और 657 पर कार्य चल रहा है।

उन्होंने जल निगम के अभियन्ता की कार्यप्रणाली पर असन्तोश प्रकट करते हुए कठोर चेतावनी दी कि शासन के मानकों के अनुरूप और सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही हैण्ड पम्प लगायेें साथ ही पूर्व में लगाये गये हैण्ड पम्पों की स्थापना हेतु अनुमति पत्र भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि हैण्डपम्प के पानी की टेस्टिंग हेतु भी निर्धारित धनरािश दी जाती है । अत: हर हैण्डपम्प के पानी की टेस्टिंग कराये की पानी मे फलोराइड आदि तत्व तो नही है।

उन्होंने निर्देश दिये कि “उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वे में प्राप्त 36695 लाभार्थियों के फार्म भरवाने और बैंक खाता खुलवाने की कार्यवाही करें। उन्होंने मिड-डे मील का वितरण सुनििश्चत करानें ओैर गत वशोZ की अवशेश छात्र वृत्ति धनरािश वापसी हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये।उन्होंने  समय से आख्या न देने पर भविश्य में सम्बन्धित अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिये।

बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव ने किया । बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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निर्वाचन कार्य हेतु रविवार को कार्यालयों में कर्मचारी तैनात रखे अधिग्रहीत वाहन अविलम्ब डाइट परिसर में उपलब्ध करायें।

Posted on 02 October 2010 by admin

अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक राम आसरे ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को सूचित किया हैं कि 3 अक्टूबर रविवार को आवश्यक रूप से सभी कार्यालय खोले जाये और अवकाश के दिन एक जिम्मेदार कर्मचारी नियुक्त कर दें, जिससे पंचायत निर्वाचन से सम्बंधित आवश्यक डाक प्राप्त करायी जा सके।

अपर जिलाधिकारी (ना0आ0)/प्रभारी अधिकारी यातायात ने कहा है कि निर्वाचन कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों के वाहन अधिग्रहीत किये गये है और अधिग्रहण पत्र भी दे दिये गये है परन्तु अभी तक कुछ विभागों ने वाहन नही भेजे है जिससे कि निर्वाचन कार्य में बाधा आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी व्यक्तिगत ध्यान देकर वाहनों को डाइट परिसर में उपलब्ध कराना सुनििश्चत करें, अन्यथा उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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