जिला मजिस्ट्रेट अमृत अभिजात ने कहा हैं कि प्रशासन पंचायत निर्चाचन को शान्तिपूर्वक स्वतन्त्र और निश्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गई हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी हैं कि इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने और सामाजिक सद्भाव और माहोैल बिगाडने वाले असामाजिक और अपराधिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी सुनििश्चत की जायेगी। उन्होंने कहा हैं कि अधिकारी मतदान शान्तिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए सजग और व्यवहार कुशलता एवं दृढता के साथ निश्पक्ष रहे।
उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन में प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के साथ चार मतदान अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित एवं दक्षता पूर्ण ढंग से संचालन हेतु विभिन्न मतदान अधिकारियों को कार्य दिये गये हैं। पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल पर किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता हैं। कार्य विभाजन के अनुरूप मतदान अधिकारी प्रथम-मतदाता के प्रवेश करते ही उससे नाम- वार्ड की जानकारी प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूढेगा। नाम मिलने पर वह उसे जोर से पढेगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति न होने पर उसके नाम को सूची में रेखांकित करेगा। यह अधिकारी मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगायेगा कि आधा निशान अंगुली के नाखून पर और आधा अंगुली पर रहे। इसके बाद यह मतदान अधिकारी मतदाता को मतदान अधिारी िव्दतीय के पास भेज देगा।
मतदान अधिकारी िव्दतीय व्दारा मतदाता को दो मतपत्र दिये जायेगे इनमें से एक सफेद रंग का ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु और दूसरा हरे रंग का जो ग्राम प्रधान पद का होगा। मतदाता मतदान कक्ष-1 में जाकर अपना मत अंकित करेगा, और मतपत्र को मतपेटी क्रमांक-1 में डालेगा और पुन: मतदान अधिकारी तृतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु नीला मतपत्र और जिला पंचायत सदस्य हेतु गुलाबी मतपत्र जारी करेगा। मतदान अधिकारी तृतीय व्दारा मतदाता को यह भी समझा देना आवश्यक होगा कि वह दूसरे मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करें और अपना मत मतपेटी क्रमांक 2 में डाले। मतदान अधिकारी चतुर्थ मतदेय स्थल पर यह देखेगा कि मतदाता व्दारा मतपत्र पर मुहर लगाने के बाद मतपेटिका में डाला जाये तथा वहां रखी मतपेटियों पर सर्तक दृिश्ट रखेगा। साथ ही पुशर (लोहे/प्लास्टिक पटि्टका) से मतदाता व्दारा मतपेटी में डाले गये मतपत्र को मतपेटिका में अन्दर की ओर ढकेलता रहेगा।
उन्होंने बताया पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक दो घंटे पर पीठासीन अधिकारी की डायरी में विवरण लिखेगा और समय समय पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी अवलोकित टिप्पणी लिखवायेगा। पीठासीन अधिकारी प्रवेश को नियन्त्रित करायेा और यह देखेगा कि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर पाये और मतदान स्थल के अन्दर भीड न होने पाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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