जिलाधिकारी द्वारा व्यय नियन्त्रण-अभिलेखों की जांच हेतु समिति गठित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। सदस्य ग्राम पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा पॉच हजार रूपय,े प्रधान ग्राम पंचायत हेतु तीस हजार रूपये, सदस्य पंचायत हेतु पच्चीस हजार रूपये और सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये निर्धारित की है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत अभिजात ने बताया है कि आयोग द्वारा मात्र सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु निर्वाचन में प्रचार हेतु एक वाहन की अनुमन्यता प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर नियन्त्रण रखने और व्यय अभिलेखों को जांचने हेतु तहसीलवार समितियों का गठन कर दिया है। सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष बनाये गये है। समिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (पुलिस) तथा खण्ड विकास अधिकारी सदस्य हैं साथ ही लेखा सवंर्ग के एक एक अधिकारी सदस्य तैनात किये गये हैं। एत्मादपुर में वित्त एवं लेखाधिकारी डीआरडीए, फतेहाबाद मे वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक िशक्षा, किरावली में वित्त एवं लेखाधिकारी मानसिक आरोग्यशाला, खेरागढ में लेखाधिकारी उ0प्र0 सेतु निर्माण निगम निर्माण इकाई-2, बाह में खण्डीय लेखाकार अधि0अभि0लघु सिंचाई और तहसील सदर में वरिश्ठ खण्डीय लेखाधिकारी, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. को समिति में सदस्य बनाया गया है।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि समिति सम्बन्धित तहसील के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का सत्यापन करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा का अतिक्रमण करने वाले उम्मीदवारों का चिन्हांकन करते हुए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
उन्होेंने सभी सुपर जोनल, जोनल तथा सैक्टर मजिस्ट्रेट, आर.ओ. आदि अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं। उम्मीदवारों के व्यय पर पैनी निगाह रखें। उन्होंने कहा कि आदशZ आचार संहिता का अनुपालन सुनििश्चत करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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