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सफाई कर्मचारियों के प्रति अपनी मानसिकता बदलें

Posted on 02 November 2010 by admin

राश्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग “योराज जीवन ने की समीक्षा

आगरा पर्यटन के दृिश्टकोंण से एक महत्वपूर्ण स्थल है।

शहर की साफ सफाई के लिए मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी लगायें ताकि सफाई व्यवस्था सुहढ की जा सके। उक्त निर्देश राश्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य “योराज जीवन  ने आज यहॉ दियें।

agraश्री जीवन कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि सिर पर मैला ढोने वालों का सर्वे कराया जाये, और वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाय। अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) , प्रबन्धक अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा परम्परागत व्यवसायों में केवल 40 व्यक्तियों को लाभािन्वत किये जाने, लेकिन प्रिशक्षण नहीं दिये जाने पर माननीय सदस्य ने नाराजगी प्रकट की और कार्य मे सुधार लाने के निर्देश दिये।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के िशक्षा अर्जित कर रहे बच्चों को प्रतिमाह रू0 900/ और अनु0 जाति के बच्चों को रू0 300 छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में सदस्य ने कहा कि उन्हें जानकारी में आया है कि रू0 900/ के हकदार बच्चों को मात्र 300/ प्रदान किये जाते हैं जो कि अनुचित है। उन्होंने  जिलाधिकारी से कहा कि वे सूची लेकर भौतिक सत्यापन करायें ताकि दोशी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरूद्व कडी कार्यवाही की जा सके ।

मलिन बस्तियों में विकास योजनाओं का विवरण /सूची प्रस्तुत नहीं करने पर परियोजना अधिकारी डूडा को भविश्य में कार्य ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने  जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुपस्थित होने  तथा नगर पालिका परिशद शमसाबाद तथा बाह के अधिकारियों के देरी से आने पर नाराजगी प्रकट की।

जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने माननीय सदस्य को अवगत कराया कि आगरा शहर में प्रतिवशZ भीमनगरी का आयोजन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिवशZ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मलिन बस्तियों अनु0 जाति बस्तियों सहित सभी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराये जाते हैं, जिसका सभी निवासियों को लाभ मिलता है।

नगर आयुक्त विनय शंकर पाण्डे ने माननीय सदस्य के समक्ष नगर निगम की ओर से कराये जा रहे कार्यो का ब्यौरा प्रस्तुत किया और उनके निर्देशों का अनुपालन कराने/ कार्य न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही का आश्वासन दिया ।

बैठक में जिलाधिकारी अमृत अभिजात, डीआईजी/एसएसपी एंटनी देवकुमार, नगर आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय अपर नगर आयुक्त, के.पी. त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी नगर अरूण प्रकाश, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती शीतल वर्मा, वरिश्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी पी.के. गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ओ.पी. शर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 श्री राम, जिला युवा कल्याण अधिकारी आदित्य कुमार पी.ओ. डूडा, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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31 अक्टूबर को “राश्ट्रीय संकल्प दिवस“ के रूप में मनांए

Posted on 30 October 2010 by admin

विगत वशोZ की भान्ति इस वशZ भी 31 अक्टूबर को राश्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जायेगा। राश्ट्रीय एकीकरण अनुभाग द्वारा पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा इस वशZ भी स्व0 श्रीमती इिन्दरा गॉधी की पुन्य तिथि 31 अक्टूबर को राश्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है । इस अवसर पर रैलियों के आयोजन किये जाते है जिनमें राश्ट्रीय भावना और भक्ति के गीत तथा भाशण आदि के आयोजन होते है।

अपर जिलाधिकारी (प्रो0) कै0 आलोक शेखर तिवारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षिका, तथा जिला बेसिक िशक्षा अधिकारी आदि को पत्र भेज कर शासनादेश के निर्देश के अनुसार जनपद के स्कूल कालेजो में कार्यक्रमों के आयोजन कराने और आयोजित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचना 04 नबम्बर तक उनके कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिये है ताकि तद्नुसार सूचना शासन को भेजी जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विभागवार मण्डलीय समीक्षा बैठक स्थगित विस्तृत समीक्षा बैठक चार नवम्बर को

Posted on 30 October 2010 by admin

आयुक्त ाविर कार्यालय पर मण्डलीय विकास कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा बैठक जो आगामी 31 अक्टूबर को होनी थी, उसे अपरिहार्य कारणों वा स्थगित कर दिया गया है।

संयुक्त विकास आयुक्त आगरा बी- एल- अग्रवाल ने अवगत कराया है कि अब दिनांक 04 नवम्बर 2010 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयुक्त सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि मण्डलायुक्त एस-एम- बोबडे की अध्यक्षता मे होने वाली इस समीक्षा बैठक में मण्डल में मा0 मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जायेगी।

संयुक्त विकास आयुक्त ने समस्त जिलाधिकारियों तथा  मण्डलीय अधिकारियों को निर्देात किया है कि अक्टूबर 2010 तक की प्रगति आख्या को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट के आधार पर समस्त कार्यक्रमों में निर्माणाधीन एवं लाभार्थीपरक योजनाओं के विकास कार्यो की सूची बैठक में प्रस्तुत करें ताकि मण्डीय टास्कफोर्स अधिकारियों से 15 नवम्बर 2010 तक सत्यापन कराया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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मतगणना पूर्ण निश्पक्षता एवं पारदिशZता के साथ सम्पन्न कराने हेतु व्यापक व्यवस्थाएं

Posted on 27 October 2010 by admin

मतगणना की वीडियोंग्राफी के निर्देश, अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित रहेगा

पंचायत निर्वाचन में ग्रामप्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के पदों की मतगणना का कार्य एक साथ कराया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड की न्याय पंचायतों को दो चरणों में विभक्त किया गया है। जनपद के 15 विकास खण्डों में कुल 115 न्याय पंचायत है। इनमें प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को 61 न्याय पंचायतें और द्वितीय चरण में 30 अक्टूबर से मतगणना हेतु 54 न्याय पंचायतें सम्मिलित की गई है।
जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि मतगणना कार्य की प्रारम्भ से अन्त तक वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने मतगणना स्थल के वाहर भी पर्याप्त वैरिकेटिंग व प्रकाश व्यवस्था हेतु निर्देश दिये है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश न कर सके।
आज कलक्ट्रेट सभागार में सुपर जोनल , जोनल,अपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा उनके काउन्टर पार्ट पुलिस अधिकारीयों की बैठक में जिलाधिकारी तथा डी.आई.जी. एन्टनी देवकुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुपालन और व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाने हेतु विस्तार से निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि ध्वनि विस्तारक यन्त्रों की समुचित व्यवस्थाएं रखे और आर.ओ. या वरिश्ठ अधिकारी समय-समय पर सूचनांए प्रसारित करते रहे। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु दो जनरेटर लगाये  और पैट्रौमैक्स आदि की भी व्यवस्था रहे। एक जनरेटर सांय 4 बजे से ही चालू रखें। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर बीडी, माचिस, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना वर्जित है। कोई मतगणना एजेन्ट या प्रत्याशी अपने साथ मोबाइल फोन नही ले जा सकेगें । केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी अपने साथ टार्ज ला सकते है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना केन्द्रो पर निगरानी हेतु वाच टावर भी बनाये जायेगें जिन पर दूरबीन सहित सुरक्षा कर्मी तैनात रहेगें । उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 144 लागू है। कोई भी प्रत्याशी विजय जुलुस नही निकाल सकेगा। मतगणना केन्द्र के 200 मीटर से अधिक दूरी पर वाहन पािर्कंग की व्यवस्था रहेगी। प्रत्याशी/ निर्वाचन अभिकत्र्ताओं तथा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए अलग-अलग वाहन पािर्कग की व्यवस्था की जायेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि मतगणना केन्द्रो पर मच्छरों  की रोकधाम हेतु फोगिंग सुनििश्चत करायें। नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें तथा स्वास्थ्य विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में आपसी समन्वय के साथ फोगिंग /दवाओं के छिडकाव आदि की व्यवस्था सुनििश्चत करें।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का ड्यूटी कार्ड ही पास माना जायेगा। मतगणना अभिकत्र्ताओं को पास/परिचय पत्र व्लाक स्तर से जारी किये गये है। उन्होंने कडी चेतावनी दी है कि कोई  भी अनधिकृत व्यक्ति मतगणना केन्द्र परिसर में प्रवेश न कर सकेगा।
उन्होंने बताया के मतगणना केन्द्र पर सुपर जोनल, जोनल, मजिस्ट्रेट, के अतिरिक्त आन्तरिक व्यवस्था हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी लगाये  गये है। मतगणना कार्मिको के जलपान/भोजन की समुचित व्यवस्था रहेगी। प्रथम िशफ्ट के जो मतगणना कर्मी रात्रि में विकास खण्ड परिसर या मतगणना परिसर में रूकना चाहते है उनके ठहरने व सोने आदि की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये गये है।
अपर जिलाधिकारी (भू0आ0) वी.के. सिंह ने बताया कि नामांकन और चुनाव के समय जो सहायक निर्वाचन अधिकारी तैनात किये गये थे अब मतगणना में इनकी न्याय पंचायतों परिर्वतन किया गया है । आज निर्वाचन आयोग के पे्रक्षक पी.के. अग्रवाल की उपस्थित में रैण्डमाइजेशन द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारियों की न्याय पंचायतवार तैनाती की गई है साथ ही यह भी सुनििश्चत किया गया है कि मतगणना स्थल पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही उन्हें न्याय पंचायत के नाम की जानकारी दी जाये।उन्होंने स्पश्ट किया है कि मतगणना के लिए उम्मीदवार तथा उनके अभिकत्र्ता का पास बनेगा परन्तु मतगणना के दौरान टेबिल के पास एक समय में एक ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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मतगणना हेतु आयोग के निर्देश का अनुपालन करें

Posted on 27 October 2010 by admin

मतगणना का कार्य पारदािशZता, स्वच्छता, और पूर्ण निश्पक्षता से कराने हेतु आयुक्त सभागार में आहूत बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशोZ की विस्तार से जानकारी दी गई और वरिश्ठ अधिकारियों ने जिज्ञासाओं के सामाधान दिये।
डी.आई.जी. एण्टनी देवकुमार ने कहा कि सभी मतगणना केन्द्रों पर सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना कार्मिक किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होनें दें। प्रत्यािशयों/उनके अभिकत्र्ता के लिए तथा डयूटी कार्मिकों के लिए अलग-अलग वाहन पािर्कंग स्थल चििन्हत किये जाये। मतगणना केन्द्र में बीडी, माचिस, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना वर्जित है। कोई मतगणना एजेन्ट या प्रत्याशी अपने साथ मोबाइल फोन नही ले जा सकेगें
अपर जिलाधिकारी(भू.अ.)/प्रभारी अधिकारी प्रिशक्षण वी.के. सिंह ने आयोग के निर्देशों की बिन्दूवार विस्तार से जानकारी दी। प्रत्येक न्याय पंचायत की मतगणना हेतु दो मतगणना कक्ष निर्धारित होगे जिनमें एक एक ग्राम पंचायत के समस्त मतदेय स्थलों की तथा चारों पदों की मतगणना मतदेय स्थल वार निर्धारित क्रमानुसार कराई जायेगी। एक कक्ष  मे एक ग्राम पंचायत की मतगणना पूर्ण होने  के उपरान्त अगले क्रम मे निर्धारित ग्राम पंचायत की मतगणना की जायेगी
dig1श्री सिंह ने बताया कि एक मेज पर एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा चार मतगणना सहायकों  के बैठनें की व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार एक कक्ष में दो मतगणना पर्यवेक्षक व 8 मतगणना सहायको के बैठने  के लिए कुर्सी आदि की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी अपने विकास खण्ड अधिकारी के सहयोग से मतगणना स्थल पर न्याय पंचायत वार दो दो कक्षों का निर्धारण मतगणना से पूर्व ही कर लें और यह कक्ष एक दूसरे के पास ही होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि मतगणना एजेन्ट 27 अक्टूबर तक अपने विकास खण्ड से परिचय पत्र बनवा लें बिना पास धारक कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर प्रवेश नही कर सकेगा। मतगणना कार्मिक प्रत्येक दशा में 07 बजे तक मतगणना केन्द्र पर उपस्थित हों । ताकि ठीक 8 बजे मतगणना कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। उन्होंने बताया कि निकटवर्ती विकास खण्डों पर तैनात कार्मिक अपने अपने वाहनों से जायेगें। केवल दूरस्थ विकास खण्डों के लिए भुगतान के आधार पर  पुलिस लाइन से मतगणना कार्मिको को लेकर  28 अक्टूबर को प्रात: 05 बजे बसें प्रस्थान करेंगी।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश , अपर जिलाधिकारी(प्रो0) कैप्टन आलोक शेखर तिवारी अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) जगदीश, अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) एस.के. मौर्य , सभी उप जिलाधिकारी, आर.ओ. , ए.आर.ओ. आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पंचायत निर्वाचन की मतगणना दो चरणों में होगी विकास खण्डवार मतगणना हेतु न्याय पंचायतों का चरणवार निर्धारण

Posted on 27 October 2010 by admin

जनपद के सभी ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के चारो पदों के मतो की गणना सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय के नियत स्थान पर दो चरणों में कराई जायेगी। प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को प्रात: 8 बजे से कार्य समाप्ति तक और द्वितीय चरण में 30 अक्टूबर को प्रात 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी। विकास खण्ड की न्याय पंचायतों को दो चरणों में विभक्त कर मतगणना का क्रम आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित किया गया है।
विकास खण्ड खन्दौली में 8 न्याय पंचायत है जिनमें से खाण्डा, आवलखेडा, सैमरा, खन्दौली की मतगणना प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को और हाजीपुर खेडा, हसनपुर, भागूपुर और धौर्रा की मतगणना द्वितीय चरण में 30 अक्टूबर को होगी।
विकास खण्ड बरौली अहीर की 10 न्याय पंचायतों में से कुंआं खेडा, बमरौली कटारा, बरौली अहीर, रोहता, “यामो की मतगणना प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में- दिगनेर, कौलक्खा, कुण्डौल, तनौरा नूरपुर, और ककुआ न्याय पंचायत की होगी।
विचपुरी विकास खण्ड मे 07 न्याय पंचायतों में से प्रथम चरण में बमरौली अहीर, कलवारी, दहतौरा, बाईपुर और द्वितीय चरण में बिचपुरी मिढाकुर, बरारा न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
विकास खण्ड अकोला में प्रथम चरण में जारूआ कटरा, मलपुरा, कराहरा, अकोला, और द्वितीय चरण में जैंगारा, शीतलकुण्ड, और खेडिया न्याय पंचायतों की मतगणना होगी।
विकास खण्ड अछनेरा में प्रथम चरण में रूनकता, अरूZआ खास, कचौरा, साधन और द्वितीय चरण में रायभा, कुकथला, पुरामना न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में प्रथम चरण में कोरई, दौलताबाद, रसूलपुर, सामरा और द्वितीय चरण में मण्डी मिर्जा खॉ, उन्दैरा, और दूरा न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
ब्लाक जगनेर में प्रथम चरण में नोनी, सिंगाइच, रिछोहा तथा द्वितीय चरण में भारा और बसई जगनेर न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
खेरागढ विकास खण्ड में प्रथम चरण में कागारौल, चीत, सरैण्डा, रसूलपुर और द्वितीय चरण में सितोली, अयेला, दिगरौता न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
सैया विकास खण्ड में प्रथम चरण में तेहरा, लादूखेडा, इरादतनगर, पनौता, सैंया और द्वितीय चरण में मुरकिया, वृथला, पुसैता, मिहावा न्याय पंचायतों की मतगणना होगी।
शमसाबाद विकास खण्ड में प्रथम चरण में न्याय पंचायत इनायतपुर, कुर्रा चित्तपुर, नगला पाटम, शाहपुर टूला, और द्वितीय चरण में कौलारा कलां, चितौरा, सिकतरा, धनौली कलां की मतगणना होगी।
फतेहाबाद ब्लाक में प्रथम चरण में पैन्तीखेडा, जगराजपुर, रामपुर, निबोहरा, नगर चन्द, द्वितीय चरण में- तिबाहा, जरारी, भलोखरा, सांरगपुर, तारौली गूजर न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
पिनाहट विकास खण्ड में 6 न्याय पंचायत है । प्रथम चरण में राटौटी, अरनौटा, हुसैनपुरा और द्वितीय चरण में करकौली, बरैण्डा, उमरैठा न्याय पंचायतों मतगणना होगी।
बाह विकास खण्ड में प्रथम चरण में बमरौली, बरहा,रजपुरा, लखनपुर खालसा और द्वितीय चरण में भदरौली, बटेश्वर, िंसंघावली, जरार न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
जैतपुर कलां ब्लाक में न्याय पंचायत बडा गॉव, मालौनी, चित्राहाट, पारना की प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में रूपपुरा, करनपुरा, जैतपुर कलां, कूकापुर की मतगणना होगी।
एत्मादपुर विकास खण्ड में प्रथम चरण में अहारन, नगला बेल, नगला बरी, सुजानपुर और द्वितीय चरण में चावली, घरैरा, सवाई और वहरामपुर न्याय पंचायत की मतगणना होगी।
जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि मतगणना हेतु ग्रामों की सूचना, उसके अन्तर्गत आने वाले मतदान स्थलों, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के वाडोZ का विवरण तैयार करके सहज दृश्टव्य स्थानों पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से चस्पा कराया जाये ताकि प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकत्र्ता या मतगणना अभिकत्र्ता को उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की मतगणना प्रारम्भ होने का अनुमानित समय ज्ञात हो सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माननीया मुख्यमन्त्री जी ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की घोषणा की

Posted on 24 October 2010 by admin

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने राज्य कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। इस सम्बंध में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

19शासनादेश के अनुसार समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम ग्रेड वेतन 4800 रूपये (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये से कम है) में हैं को वर्ष 2009-10 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस कतिपय शर्तों प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया गया है।

शासनादेश के अनुसार नये वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 4800 रूपये तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें यह ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनके स्टेटस में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु इस तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियॉं 1200 रूपये प्रतिमाह मानी जायेंगी।

शासनादेश के अनुसार सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें बोनस की सुविधा अनुमन्य है को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बंधित कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च, 2010 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा 30 अप्रैल, 2011 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लिम्बत हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बंध में एक बार निर्णय लिये जाने के पश्चात् आगामी वषोZं में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मतदान दिवस पर ब्लाक सीमा से 8 किमी परिधि में आवकारी दुकानें बन्द रहेगी

Posted on 20 October 2010 by admin

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी अमृत अभिजात ने आदेश दिये है कि पंचायत निर्वाचन के तृतीय चरण में 22 अक्टूबर को सम्बन्धित विकास खण्ड और विकास खण्ड की सीमा से 8 किमी की परिधि में स्थित आबकारी /भांग के समस्त अनुज्ञापन मतदान के दिन मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेगें। इन बन्दियों के लिए अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर देय नही होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निर्वाचन क्षेत्रों में वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा

Posted on 20 October 2010 by admin

बूथ पर अराजकता फैलाने पर मौके पर होगी  गिरफ्तारी

मतपत्र-मतपेटिका लूटने का प्रयास करने पर देखते ही गोली मारने के आदेश

शस्त्र थानों में जमा न कराने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश

जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे चरण में 22 अक्टूबर को चार विकास खण्डों अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर तथा फतेहपुर सीकरी में निर्वाचन होगा। प्रशासन द्वारा निर्वाचन हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनििश्चत कर ली गई हैं। जिलाधिकारी अमृत अभिजात तथा डी.आई.जी. एन्टनी देवकुमार ने आज पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हाल में सुपर जोनल, जोनल, तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशोZ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद में स्वतन्त्र, निश्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान कराने हेतु प्रशासन कृत संकल्प है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि मतदान दिवस पर निर्वाचन वाले क्षेत्रों में अनधिकृत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के चलाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। ऐसे वाहनों को देखते हुए सूजा से पंचर कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान तथा सदस्य ग्राम पंचायत के पद के उम्मीदवार के लिए कोई वाहन अनुमन्य नही है। जिला पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए एक-एक वाहन अनुमन्य है इसके लिए भी सम्बधित आर.ओ. से लिखित अनुुमति पत्र लेकर वाहन के शीशे पर प्रदिशZत करना होगा। इन वाहनों में ड्राइवर तथा प्रत्याशी सहित केवल तीन व्यक्ति ही अनुमन्य है।  दो से ज्यादा व्यक्ति पाये जाने पर वाहन जब्त कर लिया जायेगा।

श्री अभिजात ने कहा कि सम्बन्धित एस.डी.एम तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी लोगों के शस्त्रों को  थानों में जमा कराये। जिन लोगों ने शस्त्र अभी थानों मे जमा न किये हो उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मतदान केन्द्र पर गडवडी करने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर ससंगत धाराओं में जेल भेजें। मतपत्र तथा मत पेटिका लूटने का प्रयास करने वालों को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि लोकतन्त्र में निर्वाचन के पवित्र कार्य में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रो पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायें ताकि हर स्थिति पर नज़र रहे।

उन्होंने कहा कि तृतीय चरण के लिए आज सांय 5 बजे से प्रचार समाप्त हो गया है। यदि कोई वाहन प्रचार करता पाया जाये तो उसे तुरन्त सीज करें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों/जनपदों से आये वाहरी व्यक्तियों पर कडी नज़र रखें।

डी.आई.जी. एन्टनी देवकुमार ने कहा कि सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और निश्पक्षता व दक्षता के साथ अपने उत्तर दायित्वों का निर्वहन करें। संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर संवेदनशीलता के कारणों पर नज़र रखें। किसी भी व्यक्ति को अराजकता और माहौल विगाडने की छूट नही है। ऐसे तत्वों को चिन्तित कर कार्यवाही कराये ।
उन्होंने बताया कि सभी थानो,जोनल मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकरियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट / पुलिस अधिकारी को वायर लैस सेट उपलब्ध कराये गये है। निर्वाचन सम्बन्धित सभी अधिकारियों के दूरभाश के साथ-साथ ग्राम स्तर के व्यक्तियों के टेलीफोन नम्बर भी अंकित किये गये है। पुलिस अधीक्षक (का)अशफाक अहमद ने पुलिस प्रबन्धकों की विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तृतीय चरण में 330 मतदान केन्द्रों पर 811 मतदान स्थल बनाये गये है । इस चरण में चार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा सुपर जोनल पुलिस अधिकारी, चार क्रिटिकल एरिया मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, 20 जोन में जोनल मजिस्ट्रेट,जोनल पुलिस अधिकारी तथा 88 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किये गये है। तृतीय चरण में ग्राम पंचायत सदस्यों के 2263 पदा,ें ग्राम प्रधान के 169 पदों, क्षेत्र पंयायत सदस्य के 307 और जिला पंचायत सदस्य के 12 पदों के लिए निर्वाचन होगा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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ग्राम लालगढी व सिकन्दरपुर में शान्ति व्यवस्था के हित में धारा-144 चकरोड के किनारे मुडिया गाडने तथा फैिन्संग करने पर प्रतिबन्ध

Posted on 19 October 2010 by admin

ग्राम लालगढी व सिकन्दरपुर में चकरोड मार्ग पर मुडिया गाड देने के कारण उत्पन्न विवाद से लोक प्रशान्ति के भंग होने की आशंका को देखते हुए जनहित में तत्काल निशेध एवं त्वरित कार्यवाही हेतु शान्ति व्यवस्था के हित में धारा 144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा जारी गई है।
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) वी.के. मौर्य ने जारी आदेश में कहा है कि सचिव एवं पदाधिकारीगण राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग तथा संस्था से जुडे किसी भी व्यक्ति द्वारा दयालवाग के गाटा संख्या 142 एवं 177 स्थित ग्राम सिकन्दरपुर मुस्तकिल, तहसील सदर जो कि भू-अभिलेखों में चकमार्ग अंकित है तथा जिस पर पक्की सडक बनी हुई है, के किनारे किसी भी प्रकार से वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नही किया जायेगा और न ही कोई परिर्वतन हेतु प्रेरित करेगा। संस्था के पदाधिकारीगण तथा संस्था से जुडे किसी भी व्यक्ति द्वारा इस चकरोड के किनारे मुडिया(च्पससन्त) गाडने तथा फैिन्संग की कार्यवाही नही की जायेगी।
उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह द्वारा गाटा संख्या 142 एवं 177 अथवा उसके समीप भूमि की वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा और न ही कोई परिवर्तन हेतु प्रेरित करेगा। निशेधाज्ञा का उलघंन धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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