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ग्राम लालगढी व सिकन्दरपुर में शान्ति व्यवस्था के हित में धारा-144 चकरोड के किनारे मुडिया गाडने तथा फैिन्संग करने पर प्रतिबन्ध

Posted on 19 October 2010 by admin

ग्राम लालगढी व सिकन्दरपुर में चकरोड मार्ग पर मुडिया गाड देने के कारण उत्पन्न विवाद से लोक प्रशान्ति के भंग होने की आशंका को देखते हुए जनहित में तत्काल निशेध एवं त्वरित कार्यवाही हेतु शान्ति व्यवस्था के हित में धारा 144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा जारी गई है।
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) वी.के. मौर्य ने जारी आदेश में कहा है कि सचिव एवं पदाधिकारीगण राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग तथा संस्था से जुडे किसी भी व्यक्ति द्वारा दयालवाग के गाटा संख्या 142 एवं 177 स्थित ग्राम सिकन्दरपुर मुस्तकिल, तहसील सदर जो कि भू-अभिलेखों में चकमार्ग अंकित है तथा जिस पर पक्की सडक बनी हुई है, के किनारे किसी भी प्रकार से वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नही किया जायेगा और न ही कोई परिर्वतन हेतु प्रेरित करेगा। संस्था के पदाधिकारीगण तथा संस्था से जुडे किसी भी व्यक्ति द्वारा इस चकरोड के किनारे मुडिया(च्पससन्त) गाडने तथा फैिन्संग की कार्यवाही नही की जायेगी।
उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह द्वारा गाटा संख्या 142 एवं 177 अथवा उसके समीप भूमि की वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा और न ही कोई परिवर्तन हेतु प्रेरित करेगा। निशेधाज्ञा का उलघंन धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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