Posted on 04 September 2013 by admin
प्रवीन पुत्र कालू राम निवासी कनियान थाना कांधला जनपद मुजफ्फरनगर को मु0अ0सं0 558/2002 धारा 364ए भादवि थाना हरिपर्वत के अभियोग में दिनांक 19-02-2008 को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी । जो सेटंªल जेल आगरा में बंद था । बंदी द्वारा गले व पेट में इन्फेक्शन की शिकायत पर दिनांक 26-08-13 को एस0एन0 मेडिकल हास्पीटल आगरा में उपचार हेतु भर्ती कराया गया ।
दिनांक 02-09-13 को प्रातः 6.30 बजे बंदी रक्षक रोहित की अभिरक्षा में अस्पताल में लैट्रिन गया था । लैट्रिन की जाली टूटी होने के कारण बंदी फरार हो गया। जेलर की सूचना पर थाना एमएमगेट पर मु0अ0सं0 57/13 धारा 223/224 भादवि का अभियोग बनाम बंदी रक्षक के विरूद्ध पंजीकृत कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 04 September 2013 by admin
अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरनाम सिंह ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक 4 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। उन्होंने बैठक से सम्बंधित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि माह की प्रगति आख्या के साथ समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 04 September 2013 by admin
तहसील खेरागढ़ के ग्राम होलीपुरा, जोगीपुरा, मौजा बाघौर के विभिन्न गाटा संख्या जो कि वन विभाग के नाम दर्ज होने के बावजूद अवैध खनन के सम्बंध में वन विभाग व्दारा कोई प्रभावी कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने सख्त रूख अपनाते हुए डीएफओ को पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि वे स्वयं अपने स्तर से स्थलीय जांच कर अवैध खनन कर्ताओं व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे कि अवेैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकें।
जिलाधिकारी को प्रेषित उप जिलाधिकारी खेरागढ़ की आख्या के अनुसार विगत 23 अगस्त को खान निरीक्षक व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ खनन स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसमें ग्राम होलीपुरा, जोगीपुरा, मौजा बाघौर के विभिन्न गाटे जो वन विभाग के नाम से दर्ज हैं, उनमें अवैध खनन कर्ता करतार सिंह पुत्र कमोद सिंह निवासी तांतपुरा, भूरा जादौन पुत्र हरीसिंह निवासी होलीपुरा, जोगीपुरा, भरत सिंह पुत्र रमेश चन्द शर्मा निवासी कुंकरसों तथा संजय उर्फ गुड्डू पुत्र नरसिंह निवासी तांतपुरा व्दारा काफी मात्रा में वृहद रूप से खनन कार्य किया गया है जिनके विरूद्ध तत्काल थाना बसई जगनेर में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। उक्त अवैध खनन के सम्बंध में आज तक न तो वन विभाग व्दारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी और न ही कोई सूचना उपलब्ध कराई गयी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त खनन कार्य वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है तथा वन विभाग के कर्मचारीगण भी अवैध खनन में संलिप्त प्रतीत होते हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 July 2013 by admin
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द प्रकाश तिवारी ने अवगत कराया है कि जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के निर्देशानुसार दिनांक 23.6.2013 रविवार को दीवानी परिसर आगरा में प्रातः 09.00 बजे पूर्वान्ह से 01ः00 बजे अपरान्ह तक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 July 2013 by admin
जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के आदेश के अनुपालन में एवं चन्द्र प्रकाश तिवारी, सचिव/ ए.सी.जे.एम. ने निर्देशन में आज नरायच स्थित यशोदा इण्टर कालेज परिसर में 11ः00 बजे पूर्वान्ह से एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मीडियेटर्स एवं रिटेनर्स, स्कूल के प्रधानाचार्य श्री यतेन्द्र कुमार सोनी, अध्यापकगण, सामाजिक कार्यकत्र्ता व सामान्य जनता उपस्थित हुए। इस शिविर का संचालन वीरेन्द्र सिंह चैधरी, सचिव सामाजिक संगठन न्यूज के द्वारा किया गया। इस शिविर के मध्य में शिविर में उपस्थित जनता के मध्य विधिक सहायता से सम्बन्धित प्रचार पत्रों का वितरण किया गया।
शिविर में मीडियेटर सूरजपाल सिंह ने मीडियेशन सेण्टर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया और कहा कि मीडियेशन व सुलह समझौता के माध्यम से वादों के शीघ्र निस्तारण से निश्चित ही मुकदमों की संख्या में कमी लायी जा सकती है। शिविर में शासन की लाभकारी योजनाओं-आम आदमी किसान दुर्घटना बीमा योजना, जन सेवा केन्द्र कन्या विवाह एवं बेरोजगारी भत्ता योजना आदि के बारे में बताया गया। इस शिविर में किशोर अपराध से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शिविर में मीडियेटर लक्ष्मीचंद बंसल ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों की जानकारी दी और भरण पोषण के विषय में जानकारी दी। शिविर में उत्तर प्रदेश रेगूलेशन आॅफ मनी लेन्डिग ऐक्ट,1976 के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गयी और बताया गया कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी अति आवश्यक स्थितियों में ही की जा सकती है। शिविर के अंत में स्कूल के प्रबन्धक शैलेन्द्र सिंह ने उपस्थित समस्त को धन्यवाद ज्ञापित का समापन किया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 22 March 2013 by admin
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम में प्राविधानों के अनुसार विभिन्न विभागों को अपनी विभागीय योजनाओं एवं कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया जाना आवश्यक है। आपदा प्रबन्धन में आम आदमी की सहभागिता और जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलायें।
जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर आज यहां आयुक्त सभागार में आयोजित आपदा प्रबन्धन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों और योजनाओं का इस दृष्टि से भी परीक्षण करें कि उनमें कहां-कहां और किस रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों का समावेश किया जा सकता है और तदनुसार उन्हें शामिल करने हेतु यथोचित प्रभावी कदम उठाना सुनिश्चित करें। आपदा जोखिम न्यनीकरण घटकोें को विभिन्न कार्यों और योजनाओं में समाहित करने हेतु जनपद स्तर पर भी विभागीय बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग के माध्यम से संचालित नये कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों को इस दृष्टिकोण से बनायंे कि उनके माध्यम से आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके व आपदाओ से निपटने की पूर्व तैयारी की जा सके। यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये कि किसी भी गतिविधि या परियोजना से आपदाओं में बढोतरी न हों जैसे भवन भूकम्प रोधी बनायें और अग्निशमन की मानकों के अनुसार व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि जोखिम न्यूनीकरण घटकों को विभागीय नीतियों व इनके क्रियान्वयन दोनों स्तरो पर शामिल किया जाना आवश्यक है।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सी0पी0सिंह ने कार्यशाला के आयोजन के महत्व बताते हुए कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं के प्रत्येक चरण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वो को समावेश किया जाये। उन्होंने विस्तार से बताया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समस्त सेक्टर, विभागो और योजनाओ में समावेश किया जाना है।
कार्यशाला में शिक्षा, आवास और अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रकचर) आदि क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण समावेश हेतु की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 39 के विभिन्न प्राविधानों पर लखनऊ से आये विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी।
संगोष्ठी में अपर जिलाधिकारी (प्र0) जगदीश, उप जिलाधिकारीगण, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय लो0नि0वि0/जल संस्थान, भारत संचार निगम लि0, गैल गैस लि0, ग्रीन गैस, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, उद्योग, परिवहन, टोरन्ट पावर, आदि के अधिकारी, एम0डी0इण्टर कालेज, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, दयालबाग, इन्जीनियरिंग संस्थान आदि शिक्षण संस्थानों तथा विभिन्न पेट्रोल पम्पों के स्वामी/प्रबन्धक आदि उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 12 March 2013 by admin
जन सामान्य के लिए टोरन्ट पावर के अघिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने व्यवहार मंे बदलाव लाना होगा तथा जनशिकायतों का निस्तारण समय से एवं सन्तोषजनक जबाब शिकायत कर्ता को प्राप्त होना चाहिए । उत्पीड़न किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नही किया जायेगा।
जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने कलेक्ट्रेट में आगरा मण्डल व्यापार संगठन के पदाधिकारियों तथा टोरन्ट पावर के अधिकारियों के साथ बैठक में व्यक्त किये । उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें आती है उनका सही तरीके से संतोषजनक उत्तर शिकायत कर्ता को मिलना चाहिये जिससे उसे बार बार शिकायत का मौका न मिले।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आगन्तुक/शिकायत कर्ता से व्यवहार की जो शिकायते प्राप्त हो रही है उसके लिए टोरन्ट पावर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों अपने में बदलाव लाना होगा। और असिष्टमेन्ट मानको के अनरूप होना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता को परेशानी न हो ।
जिलाधिकारी ने टोरन्ट पावर के महाप्रबन्धक को निर्देश दिये कि कम्पनी में एच0आर0 को मजबूत करे तथा जन सामान्य से अवश्य मिले और जन शिकायतों के निस्तारण हेतु बनायी गयी कमेटी का पुर्नगठन कराये, उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्युत व्यवस्था की तरह यहा पर भी माडल के रूप में प्रस्तुत करेगे तो निश्चित रूप से जन शिकायतों की संख्या में कमी आयेगी।
आगरा मण्डल व्यापार संगठन (रजि0) के अध्यक्ष गोविन्द अग्रवाल ने टोरन्ट के विरूद्ध 17 जन शिकायती बिन्दुओ पर जिलाधिकारी को अवगत कराया जिसमें प्रमुख रूप से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत नियम विरूद्ध चैंकिग एवं उत्पीठन समाप्त किये जाने, उपभोक्ताओं से सम्बन्धित सभी सक्षम अधिकारियों के दूरभाष/मोबाइल नम्बर सूचना पट पर सभी कार्यालय/उप संस्थानो पर प्रकाशित कराने, स्थानीय विद्युत कटौती की फीडर सह रिपोर्ट प्रति सप्ताह प्रकाशित कराने, मीटर विवाद निस्तारण हेतु अधिनियम 2003 के प्राविधानुसार स्वतंत्र मीटर टैस्ट लैब की स्थापना कराने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा (टी0टी0जेड जोन) आगरा शहर में अविरल विद्युत आपूर्ति का अनुपालन कराने के सम्बन्ध जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुए समाधान हेतु आश्वासन देते हुए टोरन्ट पावर के अधिकारियों को निर्देशित किया
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश टोरन्ट पावर के महाप्रबन्धक श्री चैहान, सहायक महाप्रबन्धक पंकज सक्सेना, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीक्षण अभियन्ता, आगरा मण्डल व्यापार संगठन के चेयरमैन, डी0सी0शर्मा एडवोकेट अनिल बंसल, रविन्द्र अग्रवाल, राजेन्द्र सिंह, चरनजीत सिंह, अजय चैपड़ा, चरणजीत थापर, अनिल बंसल, सहित विभिन्न पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 21 February 2013 by admin
अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन आगरा मण्डल आगरा जे0सी0 गौतम ने बताया कि आगरा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों के राजकीय कार्यालयों के सेवानिवृत राजकीय पेंशनरो की समस्याओं के निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित पेंशन अदालत मण्डलायुक्त प्रदीप भटनागर की अध्यक्षता में आगामी 01-03-2013 को अपरान्ह 12 बजे आयुक्त लघु सभागार कक्ष में आयोजित की जायेगी। अपर निदेशक ने बताया कि पेंशन अदालत में दिनांक 27-02-2013 तक कोषागार एवं पेंशन कार्यालय, 8/153 ई-3, न्यू लायर्स कालोनी आगरा में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 20 February 2013 by admin
आगरा: 20 फरवरी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 निर्मला यादव ने जनपद के सभी नर्सिगहोम तथा निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिये हैं कि वह अपने चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज की पुष्टि होने पर तत्काल उसे जिला अस्पताल आगरा में जांच एवं उपचार हेतु संदर्भित कर दें, जिससे संदिग्ध मरीज की जांच तथा उपचार जिला अस्पताल में इस हेतु बनाये गये आइसोलेशन वार्ड में हो सके।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया हैं कि जनपद में स्वाइन फ्लू पर रोकथाम के लिए एक रैपिड रेस्पोन्स टीम बनाई गयी है जिसमें जिला संक्रामक रोग नियंत्रण अधिकारी डा0 अजय कपूर, डा0 प्रियंका, डा0 अंशुल पारीख एवं डा0 आर0के0 अग्निहोत्री चिकित्सा अधिकारी को सहायक स्टाफ के साथ रखा गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0के0 सिंह जो इस हेतु नोडल अधिकारी भी बनाये गये हंै वह संदिग्ध मरीजों के सैम्पिल जांच के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग केन्द्र, दिल्ली भेजने की कार्यवाही भी करने के लिए अधिकृत किये गये हैं।
जिला अस्पताल आगरा के वरिष्ठ फिजीशियन डा0 अतुल सारस्वत संदिग्ध मरीजो का चैकअप करेंगे तथा पोजिटीव पाये गये मरीजों का उपचार करेंगे। इसी प्रकार जिला अस्पताल पुरूष/महिला तथा एस0एन0 मेडिकल कालेज में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है तथा पर्याप्त मात्रा में उपचार हेतु औषधियां, मास्क तथा जांच क्रिट भी उपलब्ध करा दी गयी हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्दारा आम जनता से अपील की गयी हैं कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए यथा संभव भीड़ वाले स्थानों से दूर रहंे, जुकाम, खासी तथा तेज बुखार से पीडि़त व्यक्ति के सम्पर्क में न आयंे, संक्रमित व्यक्ति के कपडों को न छुएं। रोग के लक्षण पाये जाने पर बच्चों को स्कूल न भेजे जाने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही सलाह दी गयी है कि डाक्टर के सलाह क ेबिना दवाओं का सेवन न करें, विशेषतः टैमीफ्लू तथा एस्प्रिन की गोलियों का प्रयोग न किया जाये।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सलाह दी हैं कि यदि भीड़ वाले स्थानों पर जाना आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग किया जाये। सर्दी, जुकाम के साथ तेज बुखार आने पर निकट के चिकित्सालय से सम्पर्क करें। छींकते एवं खांसते समय रूमाल का प्रयोग करें बार-बार हाथ धोयंे तथा अधिक मात्रा में पानी पीयंे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 09 August 2012 by admin
राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने नोएडा से आगरा के बीच 165 कि0मी0 लम्बे यमुना एक्सप्रेस-वे को शुरू करने से पूर्व एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों की सारी समस्याएं निस्तारित करने की मांग की है।
आज जारी अपने बयान में श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व और आने के बाद भी यमुना एक्सप्रेस-वे के किसानों की सारी समस्याओं, जिनमें एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन बाजना में एक्सप्रेस-वे पर कट, जिन किसानों की जमीन एक्सप्रेस-वे में ली गयी है, उन्हें आजीवन टोल फ्री की सुविधा देने तथा जे0पी0 ग्रुप को दिये गये 500-500 एकड़ के लैण्ड पार्सल में जिन किसानों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, उनकी जमीन वापस दिलाने की मांगे प्रमुख थी, परन्तु इन समस्याओं के निराकरण के बगैर प्रदेश सरकार द्वारा इस एक्सप्रेस-वे का लोर्कापण किया जा रहा है, जोकि यहां के किसानों के साथ अन्याय है।
श्री दुबे ने इस एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित 2.10 पैसे/कि0मी0 के हिसाब से टोल फ्री टैक्स की दर को भी बहुत अधिक बताते हुये राज्य सरकार से इस दर कोे आधा करने तथा एक्सप्रेस-वे के किसानों की समस्याओं का स्थायी निराकरण लोकार्पण से पूर्व कराने के साथ साथ एक्सप्रेस-वे के विरोध में बाजाना में आन्दोलन करने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमें भी तत्काल वापस लेने की माँग करते हुये कहा है कि यदि सरकार ने इस पर ध्यान न दिया तो किसान आन्दोलन को मजबूर होंगे।
श्री दुबे ने बताया कि गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान, खाद की काजाबाजारी, बिजली संकट, साम्प्रदायिक दंगे, बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था, सूखा आदि समस्याओं को लेकर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर चेतावनी स्वरूप धरना व ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार कल 9 अगस्त को सभी जिलों में किया जायेगा। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह के नेतृत्व में पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल अपरान्ह 12.00 बजें प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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