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आपदा जोखिम न्यूनीकरण घटकों को सभी सेक्टर में समावेश करें आपदा प्रबन्धन में आम आदमी की सहभागिता और जागरूकताजरूरी-जिलाधिकारी

Posted on 22 March 2013 by admin

edited-dm-agra-holding-workshop-on-disaster-managementराष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम में प्राविधानों के अनुसार विभिन्न विभागों को अपनी विभागीय योजनाओं एवं कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया जाना आवश्यक है। आपदा प्रबन्धन में आम आदमी की सहभागिता और जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलायें।
जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर आज यहां आयुक्त सभागार में आयोजित आपदा प्रबन्धन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों और योजनाओं का इस दृष्टि से भी परीक्षण करें कि उनमें कहां-कहां और किस रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों का समावेश किया जा सकता है और तदनुसार उन्हें शामिल करने हेतु यथोचित प्रभावी कदम उठाना सुनिश्चित करें। आपदा जोखिम न्यनीकरण घटकोें को विभिन्न कार्यों और योजनाओं में समाहित करने हेतु जनपद स्तर पर भी विभागीय बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग के माध्यम से संचालित नये कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों को इस दृष्टिकोण से बनायंे कि उनके माध्यम से आपदाओं  के जोखिम को कम किया जा सके व आपदाओ से निपटने की पूर्व तैयारी की जा सके। यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये कि किसी भी गतिविधि या परियोजना से आपदाओं में बढोतरी न हों जैसे भवन भूकम्प रोधी बनायें और अग्निशमन की मानकों के अनुसार व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि जोखिम न्यूनीकरण घटकों को विभागीय नीतियों व इनके क्रियान्वयन दोनों स्तरो पर शामिल किया जाना आवश्यक है।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सी0पी0सिंह ने कार्यशाला के आयोजन के महत्व बताते हुए कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं के प्रत्येक चरण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वो को समावेश किया जाये। उन्होंने विस्तार से बताया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समस्त सेक्टर, विभागो और योजनाओ में समावेश किया जाना है।
कार्यशाला में शिक्षा, आवास और अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रकचर) आदि क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण समावेश हेतु की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 39 के विभिन्न प्राविधानों पर लखनऊ से आये विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी।
संगोष्ठी में अपर जिलाधिकारी (प्र0) जगदीश, उप जिलाधिकारीगण, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय लो0नि0वि0/जल संस्थान, भारत संचार निगम लि0, गैल गैस लि0, ग्रीन गैस, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, उद्योग, परिवहन, टोरन्ट पावर, आदि के अधिकारी, एम0डी0इण्टर कालेज, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, दयालबाग, इन्जीनियरिंग संस्थान आदि शिक्षण संस्थानों तथा विभिन्न पेट्रोल पम्पों के स्वामी/प्रबन्धक आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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