Posted on 05 March 2010 by admin
उत्तर प्रदेश के सिंचाई यान्त्रिक राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह आगामी 08 मार्च को विभाग द्वारा संचालित निर्माण एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में सिंचाई यान्त्रिक मन्त्री राजकीय नलकूपों के 11000 नलकूप पुनरोद्धार योजना, जनपद योजना, सामान्य एवं विशेष घटक की भौतिक प्रगति तथा आवंटित धनराशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों की सींच की अद्यतन स्थिति तथा निष्प्रयोज्य एवं फेल नलकूपों की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों एवं उनकी उपयोगिता की भी समीक्षा होगी।
समीक्षा बैठक में वर्ष 2009-10 में नव निर्मित राजकीय नलकूपों एवं 800 नलकूपों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्याें की अद्यतन स्थिति तथा चलित विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं आवंटित धनराशि की वास्तविक सदुपयोगिता की अद्यतन स्थिति की समीक्षा होगी। इसके साथ ही प्रदेश में बैराजों की दशा सुधारने के क्रम में सभी बैराजों के सुदृढ़ीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की जायगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के समक्ष दायर एक प्रतिवाद में जांच के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री एस0टी0 हुसैन, जो वर्तमान में वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, जिला फरूZखाबाद है, वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये। गत 02 मार्च को इस सम्बंध में पारित अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने श्री एस0टी0 हुसैन के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा प्रदेश के मुख्य सचिव से की है। इसी क्रम में उन्होंने जनपद रामपुर में श्री अफज़ाल हुसैन, पूर्व प्रभारी बी0आर0सी0 शाहबाद, श्री रणजीत सिंह पूर्व ए0बी0आर0सी0 मिलक, रामपुर, श्री सिद्दीक अहमद, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहबाद, रामपुर, श्री अहसन अली, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरावा, जनपद रामपुर तथा वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर श्री नरेन्द्र पाल सिंह द्वारा त्रुटिपूर्ण बनावटी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने और पूर्व आवंटित बजट का ब्यौरा न दिये जानेे के विरूद्ध श्री एस0टी0 हुसैन के साथ मिलकर वित्तीय अनियमितता में सहायता देने के लिए उन्हें भी दण्डित करने की अनुशंसा की है।
उल्लेखनीय है कि परिवादी श्री पी0एल0 सोनी, संरक्षक, अखिल भारतीय अम्बेडकर युवा कल्याण संघ, रामपुर के द्वारा तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर श्री एस0टी0 हुसैन के विरूद्ध अवैध धनराशि लेकर बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की पदोन्नति करने, संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय के लिए फर्नीचर, साईकिल, बालिकाओं की ड्रेस, सिलाई मशीनों आदि सामग्री क्रय करने में अनियमितताएं और कमीशनबाजी, मुख्यत: सिलाई मशीनों के क्रय करने में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिना मशीनें आपूर्ति किये सरकारी धन का दुरूपयोग, छ: माह के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स चलाने में सरकारी धन का दुरूपयोग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाने और उन्हें कागजों पर चलाया जाना, ग्रामीण क्षेत्र में एक ही विद्यालय में दर्जनों अतिरिक्त कक्षाओं का गलत तरीके से दिखाया जाना तथा सरकारी धन के कमीशन लिये जाने से सम्बंधित कई आरोप लगाये गये।
जांच के दौरान लोकायुक्त ने श्री एस0टी0 हुसैन तत्कालीन जि0बे0शि0अ0 रामपुर तथा अन्य कर्मियों के विरूद्ध इन आरोपों को सही पाया और उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से नियमानुसार कार्रवाई कराके सक्षम न्यायालय से दण्डित कराने की अनुशंसा की है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि हज यात्रा के इच्छुक व्यक्ति अपना पता लिखा एवं डाक टिकट लगा लिफ़ाफ़ा राज्य हज समिति को शीघ्र उपलब्ध कराए।
यह जानकारी विशेष कार्याधिकारी उ0 प्र0 राज्य हज समिति डा0 एम0 ए0 ए0 खान ने दी है। उन्होंने बताया कि कतिपय कारणोंवश हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा अभी तक हज 2010 के प्रोग्राम की घोषणा न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष फरवरी को हज प्रोग्राम की घोषणा केन्द्रीय हज समिति द्वारा कर दी गई थी।
डा0 खान ने बताया कि हज के समस्त कार्य समय बद्ध होते हैं। इसलिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फार्म जमा करने के लिए कम समय होगा। उन्होंने बताया कि जो आवेदन कर्ता हज 2010 की यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं वह अपना पता लिखा एवं डाक टिकट लगा लिफ़ाफ़ा उ0 प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय 10-ए विधान सभा मार्ग लखनऊ को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि फार्म आते ही उन्हें समय से उपलब्ध कराया जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए “उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010 पर अनुमति प्रदान कर दी है। अब यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम से मूल अधिनियम 1958 की धारा 02 में संशोधन कर एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रदेश में नया विश्वविद्यालय “मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बॉन्दा में स्थापित होगा। इसकी अधिकारित´´ झॉंसी तथा चित्रकूटधाम मण्डल के क्षेत्र होगें।
वर्तमान में प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय अर्थात चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ कार्य कर रहे हैं। यह जानकारी सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
जॉंच में दोषी पाये गए अधिकारियों/कर्मचारियों को बखास्त करने तथा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए
मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के रूप में प्रत्येक आश्रित परिवार को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता
बीमार हुए लोगों का सरकार की ओर से नि:शुल्क इलाज के निर्देश
आबकारी तथा पुलिस विभाग को कड़े निर्देश कि ऐसी घटनाएं न होने पाए
उत्त्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेश में सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और बुलन्दशहर आदि कुछ जनपदों में विषाक्त मदिरा के सेवन से हुई जनहानि पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। ऐसे मामलों की जांच कराकर इस घटना मेंं लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बखाZस्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के उपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में अपराधिक मुकदमे भी दर्ज करायें जायें, ताकि ऐसी दु:खद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
सुश्री मायावती ने अवैध मदिरा के सेवन से मृत व्यक्तियों के आश्रितों के प्रति गहरी सहानुभूति के तौर पर प्रत्येक आश्रित परिवार को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना में बीमार लोगों को सरकार की ओर से नि:शुल्क इलाज कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में अवैध मदिरा/िस्प्रट पीने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इसको सख्ती से रोकने की आवश्यकता है।
आबकारी विभाग द्वारा दो आबकारी निरीक्षकों तथा दो आबकारी सिपाहियों को निलिम्बत कर दिया गया है। इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर व गाजियाबाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही आबकारी विभाग द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को विषाक्त मदिरा के सेवन से हो रही जनहानि को रोकने तथा मिथाईल एल्कोहल के दुरूपयोग पर प्रभावी नियन्त्रण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा अवैध मदिरा के धन्धे में लिप्त लोगों के विरुद्ध भी विधिक प्राविधानों के तहत कठोरतम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार इन जनपदों में हुई दु:खद घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस विभाग द्वारा जनपद बुलन्दशहर में अपराध पंजीकृत कर 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जनपद गाजियाबाद की घटना को लेकर अपराध पंजीकृत कर पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 04 व्यक्तियों पर रासुका के तहत कार्यवाही की गई है।
पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्यवाही के तहत कुल 173 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 49 अभियोग पंजीकृत किए गए। कार्यवाही की अन्तर्गत 11880 लीटर कच्ची अवैध शराब तथा अंग्रेजी/देशी शराब की 16114 बोतलें बरामद की गईं। इसके अलावा विषाक्त मदिरा से हुई मृत्यु के मामलों में 26 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। जिसमें एक थानाध्यक्ष, तीन उपनिरीक्षक, 04 आरक्षी को निलिम्बत तथा एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 17 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
बाजार में थोक व फुटकर मूल्यों में ज्यादा अन्तर न रहे
आलू उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने बाजार हस्तक्षेप योजना का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे इसे भारत सरकार को बाजार हस्तक्षेप मूल्य घोषित करने की कार्यवाही हेतु शीघ्र प्रेषित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आलू खरीद की दर 305 रूपये प्रति कुण्टल प्रस्तावित की जा रही है। गत वर्ष भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू की खरीद की दर 275 रूपये प्रति कुण्टल की दर निर्धारित की गई थी।
एनेक्सी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में बताया गया कि यद्यपि गत वर्ष में आलू के जनवरी, फरवरी व मार्च के बाजार भाव बहुत कम थे। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा आलू के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, फिर भी किसानों को बिचौलियों से बचाने तथा उनका शोषण न होने देने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। अत: यह तय किया गया है कि गत वर्ष की भान्ति बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाय जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। यू0पी0एग्रो, पी0सी0एफ0, हाफेड तथा नाफेड संस्थाओं के माध्यम से आलू के क्रय और भण्डारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।
यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश में आलू बाहुल्य जिलों की नियमित समीक्षा की जाय तथा मण्डियों में आलू की खुली नीलामी सुनिश्चित करायी जाय, जिससे आलू किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। शीतगृहों में आलू के भण्डारण की नियमित समीक्षा करने हेतु निदेशक उद्यान को निर्देश दिये गये। शीतगृह स्वामियों को आगाह किया जाय कि वह शीतगृहों में भण्डारित किये जाने वाले आलू से सम्बन्धित सभी अभिलेख एवं विवरण ठीक प्रकार से बनाकर रखे। समय-समय पर जिलाधिकारियों द्वारा इस बात की जांच की जायेगी कि स्टाक में किसानों के आलू के स्थान पर यदि बेनामी या फर्जी नाम से भण्डारण कर कानून का उल्लंघन किया गया है तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मण्डी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी इस बात का विशेष प्रयास करें कि थोक व फुटकर मूल्यों में ज्यादा अन्तर न रहे।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0 के0 शर्मा, प्रमुख सचिव उद्यान श्री श्रीकृष्ण, प्रमुख सचिव कृषि श्री कपिल देव, सचिव कृषि विपणन श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक उद्यान श्री हरिशंकर पाण्डेय व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली के साम्प्रदायिक संघर्ष में बसपा सरकार की नीतियां ही दोषी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज शुक्रवार को सम्वाददाताओं से वार्ता करते हुए कहा कि कर्फु लगाने के बावजूद स्थितियों में सुधार न आना और प्रशासन द्वारा बहुसंख्यक समाज के लोगों को ही पीड़ित करने से सिद्ध हो गया है कि सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार समय रहते प्रशासन ने शरारती तत्वों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की।
श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार की दृष्टि में राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता और कार्यकर्ता ही शान्ति भंग करते हैं। सरकार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 रमापतिराम त्रिपाठी पर भी शान्ति भंग की आशंका का लिखित आरोप लगाया और उन्हें बरेली में पीड़ितों से मिलने का भी अवसर नहीं दिया गया। सरकार वास्तविक तथ्य छिपा रही है। भाजपा ने बरेली की घटनाओं की वास्तविकता को जांचने और सारे तथ्यों को उजागर करने का निश्चय किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 रमापतिराम त्रिपाठी ने बरेली की घटनाओं की जांच के लिये 7 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विधान परिषद में भाजपा के नेता डॉ0 नैपाल सिंह, विधानमण्डल दल के मुख्य सचेतक विधायक सुरेश खन्ना, पार्टी के प्रदेश महामन्त्री विधायक राजेश अग्रवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सन्तोष गंगवार, पार्टी की बृज क्षेत्र की इकाई के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, बरेली भाजपा के अध्यक्ष सुभाष पटेल व बरेली महानगर के अध्यक्ष राजेन्द्र सक्सेना को जांच समिति का सदस्य बनाया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 05 March 2010 by admin
लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती दवाओं एवं खाद्य पदार्थो में अपमिश्रण से होने वाली जीवन हानि के प्रति अत्यधिक गम्भीर हैं। उन्होंने नकली दवाओं एवं खाद्य पदार्थो में मिलावट के प्रति गम्भीर रूख अपनाते हुए खाद्य अपमिश्रण तथा नकली और अधोमानक दवाइयों के उत्पादन और बिक्री में शामिल संगठित अपराधियों/माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमन्त्री के निर्देशों क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा टास्क फोर्स के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स, अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन), खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में कार्य करेगा। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।
उन्होंने बताया कि खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन तथा उसके विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना आधारित प्रवर्तन की कार्यवाही करना टास्क फोर्स के उद्देश्यों में शामिल है। इसके साथ ही टास्क फोर्स ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस एवं अभिसूचना इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष कार्य योजना तैयार करेगां। टास्क फोर्स द्वारा संगठित तथा अन्तर्जनपदीय अपराधियों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शासन के गृह विभाग द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना) को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि अभिसूचना की सभी जनपदीय इकाईयों को इस बारे में संवेदनशील करते हुए इन इकाईयों को ऐसे मामलों का स्थानीय स्तर पर अभिसूचना का संकलन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से अपेक्षित जानकारी जिलाधिकारी तथा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन), कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स द्वारा किसी भी सम्बंधित शाखा अथवा इकाई से अपराधिक अभिसूचना व अन्य विवरण प्राप्त किये जायेंगे। टास्क फोर्स में सम्मिलित खाद्य निरीक्षकों को तलाशी (सर्चद्ध तथा जब्ती ( सीजर) एवं अन्य वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त हैं। टास्क फोर्स में सम्मिलित औषधि निरीक्षकों को भी तलााशी और जब्ती तथा अन्य वही शक्तियां दी गई हैं, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त हैं। टास्क फोर्स में सम्मिलित पुलिस उपाधीक्षक एवं निरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272 से 276 में कार्यवाही करने हेतु वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि टास्क फोर्स अपने कार्यक्षेत्र में स्थित किसी भी थाने में उपरोक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु सक्षम होगा। एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को आवश्यक संसाधन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से तथा जनशक्ति पुलिस विभाग/खाद्य औषधि प्रशासन विभाग से उपलब्ध करायी जाएगी। टास्क फोर्स को आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग से पुलिस अधिकारियों को अस्त्र-शस्त्र इत्यादि तथा आवश्यकतानुरूप उपयुक्त वाहन चालकों सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएं। इनके अतिरिक्त प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, नगर स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला आपूर्ति अधिकारियों तथा बांट एवं माप विभाग के अधिकारियों को एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को अपेंक्षित सहयोग के भी निर्देश दिए गए हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 28 February 2010 by admin
प्रधानाचार्य एवं अन्य संलिप्त कर्मचारी गिरफ्तार
जिला विद्यालय निरीक्षक हटाए गये
जनपद बुलन्दशहर के हैदरी इण्टर कालेज में गत 27 फरवरी, 2010 को हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रश्न पत्रों की चोरी हो जाने के कारण शासन के निर्देश पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अन्य संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ0 आई0 आर0) दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह जानकारी सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रभा त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने बताया कि जनपद बुलन्दशहर के तहसील अनूपशहर में स्थित परीक्षा केन्द्र संख्या-1058/11230, हैदरी इण्टर कॉलेज, शंखिनी पर गत 27 फरवरी को हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के कतिपय प्रश्न पत्रों की चोरी हो जाने के कारण शासन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं इस कृत्य में संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ0 आई0 आर0) दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना से प्रदेश के 11 जनपद प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित जनपदों में परिवर्तित प्रश्न पत्रों से, पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर ही परीक्षायें सम्पादित करायी जायेंगी। इस प्रकार चोरी हुए प्रश्न पत्रों का अस्तित्व स्वत: समाप्त हो जायेगा।
श्रीमती प्रभा ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्रीय सचिव (मेरठ) को साैंपी गई है। शासन द्वारा बुलन्दशहर के जिला विद्यालय निरीक्षक को हटा कर उनका चार्ज बुलन्दशहर के एसोसियेट जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सचिव द्वारा जांच पूरी करने के बाद दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी बुलन्दशहर को यह निर्देश दिये गये हैं कि घटना से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र को निरस्त करते हुए इस केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की परीक्षा अन्य केन्द्र पर निर्धारित करते हुए परीक्षा सम्पादित कराई जाय, ताकि प्रश्न पत्रों एवं परीक्षा की गोपनीयता, शुचिता एवं पवित्रता बनी रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 28 February 2010 by admin
अधिकृत रूप से पालतू वन्य जीवों को भीड़-भाड़ अथवा
ध्वनि प्रदूषित स्थल पर लाये जाने पर रोक
वन्य जीवों के लिए उचित आवास, आहार एवं
चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाए - राज्य सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (तथा संशोधित), वाइल्ड लाइफ (टांन्जेक्शन एण्ड टैक्सी डर्मी) नियमावली 1973 तथा वाइल्ड लाइफ स्टॉक उदघोषण नियमावली-2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन्य जीवों के सरंक्षण के सम्बन्ध में कुछ ठोस कदम उठाये हैं।
वन विभाग द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु शासनादेश जारी किया गया है। इस अधिनियम के विभिन्न अनुसूची में उिल्लखित वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे वन्य जीव जिनकों लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात् पालतू रूप में रखे जाने का प्राविधान है, इन वन्य जीवों के लाइसेन्स स्वामी द्वारा उचित आवास, आहार, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाए ताकि वन्य जीवों के प्रति सौहार्दय्पूर्ण व्यवहार हो सके। लाइसेन्स स्वामी को वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है ताकि वन्य जीव एवं लाइसेन्स स्वामी के बीच सह-अस्तित्व स्थापित हो सके। इसके साथ ही अधिकृत रूप से पालतू वन्य जीवों के रख-रखाव में टीकाकारण, रोग एवं उपचार, आवागमन, आहार एवं कार्य रजिस्टर भी बनाये जाने का प्राविधान है।
इसके अलावा वर्ष में कम से कम दो बार पशु चिकित्सक से वन्य जीवों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना, अधिकृत रूप से पालतू वन्य जीवों को भीड़-भाड़ अथवा ध्वनि प्रदूषित स्थल पर न लाये जाने का भी प्राविधान रखा गया है। राज्य सरकार ने इन वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पहल करते हुए कहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम/नियमावली के उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com