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लोकायुक्त ने तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की

Posted on 05 March 2010 by admin

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के समक्ष दायर एक प्रतिवाद में जांच के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री एस0टी0 हुसैन, जो वर्तमान में वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, जिला फरूZखाबाद है, वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये। गत 02 मार्च को इस सम्बंध में पारित अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा ने श्री एस0टी0 हुसैन के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा प्रदेश के मुख्य सचिव से की है। इसी क्रम में उन्होंने जनपद रामपुर में श्री अफज़ाल हुसैन, पूर्व प्रभारी बी0आर0सी0 शाहबाद, श्री रणजीत सिंह पूर्व ए0बी0आर0सी0 मिलक, रामपुर, श्री सिद्दीक अहमद, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहबाद, रामपुर, श्री अहसन अली, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरावा, जनपद रामपुर तथा वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर श्री नरेन्द्र पाल सिंह द्वारा त्रुटिपूर्ण बनावटी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने और पूर्व आवंटित बजट का ब्यौरा न दिये जानेे के विरूद्ध श्री एस0टी0 हुसैन के साथ मिलकर वित्तीय अनियमितता में सहायता देने के लिए उन्हें भी दण्डित करने की अनुशंसा की है।

उल्लेखनीय है कि परिवादी श्री पी0एल0 सोनी, संरक्षक, अखिल भारतीय अम्बेडकर युवा कल्याण संघ, रामपुर के द्वारा तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर श्री एस0टी0 हुसैन के विरूद्ध अवैध धनराशि लेकर बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की पदोन्नति करने, संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय के लिए फर्नीचर, साईकिल, बालिकाओं की ड्रेस, सिलाई मशीनों आदि सामग्री क्रय करने में अनियमितताएं और कमीशनबाजी, मुख्यत: सिलाई मशीनों के क्रय करने में व्याप्त भ्रष्टाचार और बिना मशीनें आपूर्ति किये सरकारी धन का दुरूपयोग, छ: माह के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स चलाने में सरकारी धन का दुरूपयोग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाने और उन्हें कागजों पर चलाया जाना, ग्रामीण क्षेत्र में एक ही विद्यालय में दर्जनों अतिरिक्त कक्षाओं का गलत तरीके से दिखाया जाना तथा सरकारी धन के कमीशन लिये जाने से सम्बंधित कई आरोप लगाये गये।

जांच के दौरान लोकायुक्त ने श्री एस0टी0 हुसैन तत्कालीन जि0बे0शि0अ0 रामपुर तथा अन्य कर्मियों के विरूद्ध इन आरोपों को सही पाया और उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से नियमानुसार कार्रवाई कराके सक्षम न्यायालय से दण्डित कराने की अनुशंसा की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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