लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती दवाओं एवं खाद्य पदार्थो में अपमिश्रण से होने वाली जीवन हानि के प्रति अत्यधिक गम्भीर हैं। उन्होंने नकली दवाओं एवं खाद्य पदार्थो में मिलावट के प्रति गम्भीर रूख अपनाते हुए खाद्य अपमिश्रण तथा नकली और अधोमानक दवाइयों के उत्पादन और बिक्री में शामिल संगठित अपराधियों/माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमन्त्री के निर्देशों क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा टास्क फोर्स के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स, अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन), खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में कार्य करेगा। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।
उन्होंने बताया कि खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन तथा उसके विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना आधारित प्रवर्तन की कार्यवाही करना टास्क फोर्स के उद्देश्यों में शामिल है। इसके साथ ही टास्क फोर्स ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस एवं अभिसूचना इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष कार्य योजना तैयार करेगां। टास्क फोर्स द्वारा संगठित तथा अन्तर्जनपदीय अपराधियों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शासन के गृह विभाग द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना) को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि अभिसूचना की सभी जनपदीय इकाईयों को इस बारे में संवेदनशील करते हुए इन इकाईयों को ऐसे मामलों का स्थानीय स्तर पर अभिसूचना का संकलन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से अपेक्षित जानकारी जिलाधिकारी तथा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन), कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स द्वारा किसी भी सम्बंधित शाखा अथवा इकाई से अपराधिक अभिसूचना व अन्य विवरण प्राप्त किये जायेंगे। टास्क फोर्स में सम्मिलित खाद्य निरीक्षकों को तलाशी (सर्चद्ध तथा जब्ती ( सीजर) एवं अन्य वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त हैं। टास्क फोर्स में सम्मिलित औषधि निरीक्षकों को भी तलााशी और जब्ती तथा अन्य वही शक्तियां दी गई हैं, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त हैं। टास्क फोर्स में सम्मिलित पुलिस उपाधीक्षक एवं निरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272 से 276 में कार्यवाही करने हेतु वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि टास्क फोर्स अपने कार्यक्षेत्र में स्थित किसी भी थाने में उपरोक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु सक्षम होगा। एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को आवश्यक संसाधन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से तथा जनशक्ति पुलिस विभाग/खाद्य औषधि प्रशासन विभाग से उपलब्ध करायी जाएगी। टास्क फोर्स को आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग से पुलिस अधिकारियों को अस्त्र-शस्त्र इत्यादि तथा आवश्यकतानुरूप उपयुक्त वाहन चालकों सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएं। इनके अतिरिक्त प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, नगर स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला आपूर्ति अधिकारियों तथा बांट एवं माप विभाग के अधिकारियों को एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स को अपेंक्षित सहयोग के भी निर्देश दिए गए हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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