लखनऊ - उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनूप मिश्र द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में नान फंक्शनल वेतनमान का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गई है जो पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण हेतु अपनायी जाती है जो शासनादेश दिनांक 8.12.2008 के प्रस्तार-11 में विर्णत है। यह व्यवस्था सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी-1 के पदधारकों वेतनमान-8000-13500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन पर अनुमन्य होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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