लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित में 29 जून, 2010 से प्राकृतिक गैस की खरीद व बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम (वैट) के अन्तर्गत डीलर द्वारा देय कर की धनराशि की सीमा तक ऐसे माल (प्राकृतिक गैस) के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर लिए जाने वाले कर (टैक्स लेविएबुल) से छूट प्रदान की है। छूट की यह धनराषि लिए जाने वाले प्रवेश कर की धनराशि से अधिक नहीं होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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