लखनऊ - उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय एवं कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा ने रजिस्ट्रार एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिट्स एवं फम्र्स सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रबंध समिति एवं साधारण सभा का अधिनियम की धारा-04 के अनुसार किया जाय। इसमें संस्था के सदस्यों की वैधता का निर्धारण होगा एवं विवाद पर रोक लगेगी। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 बी धारा-12 डी के अन्तर्गत निष्क्रिय समितियों को नोटिस देकर उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। समितियों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में प्रदेश मुख्यालय एवं मण्डलीय मुख्यालय के कार्यालयों को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत किया जाय। इसके लिए शासन को प्रस्ताव शीघ्रता से सम्बंधित अधिकरी को उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि विभाग में स्थायीकरण एवं पदोन्नति सम्बंधी मामलों में कार्मिंक विभाग से परामर्श लेकर त्वरित कार्यवाही की जाय।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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