नये वेतनमान से लगभग 6,000 कर्मी लाभान्वित होंगे
लखनऊ - जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को 6वां वेतनमान देने सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से पूरे प्रदेश के लगभग 6,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। नये वेतनमान का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य किया गया है। संशोधित मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता भी दिये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
यह जानकारी पंचायत राज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने देते हुए बताया है कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की पहल पर उत्तर प्रदेश, प्रदेश के समस्त राज्य कर्मियों को 6वां वेतनमान देने वाला सम्पूर्णदेश के अग्रणी राज्यों में से है। इसी क्रम में मुख्यमन्त्री की ही पहल पर जिलापंचायतों को 6वां वेतनमान दिया गया है। यह मुख्यमन्त्री की अपने राज्य के कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नये वेतनमान के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार स्वयं जिला पंचायतें अपने संसाधनों से पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। श्री मौर्य ने कहा है कि शासनादेश में स्पश्ट उल्लेख किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं के देयो अथवा शासकीय देयों के भुगतान में कोई व्यवधान जिला पंचायतों द्वारा नहीं उत्पन्न किया जायेगा।
पंचायती राज मन्त्री ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से जिला पंचायतों को मिलने वाली कुल धनराशि का 25 प्रतिशत वेतन आदि में व्यय करने का प्राविधान है। शेश 75 प्रतिशत धनराशि विकास कार्यो में खर्च की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 334 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को दी जायेगी। श्री मौर्य ने कहा कि नवीन वेतनमान देने का असर विकास कार्यो में कदापि नहीं पड़ेगा। श्री मौर्य ने कहा कि जिला पंचायतों के समस्त कर्मियों को 22 वेतनमानों में विभाजित किया गया है। प्रथम वेतनमान 4440-7440 तथा ग्रेड वेतन 1300 का है, जबकि 22 वां वेतनमान 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900 निर्धारित किया गया है।
श्री मौर्य ने कहा है कि 6वें वेतनमान का शासनादेश निर्गत करने एवं इसका लाभ 01 अप्रैल, 2010 से देने से सभी कर्मियों में व्याप्त कुण्ठा दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि एरियर का भुगतान नियमानुसार किश्तों में किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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