उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों की समस्त सीटों को विगत वर्ष की भान्ति इस सत्र में भी बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउिन्सलिंग के माध्यम से आंवटित अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जायेगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों की समस्त सीटों को विगत वर्ष की भान्ति इस सत्र में भी बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउिन्सलिंग के माध्यम से आंवटित अभ्यर्थियों द्वारा ही भरे जाने का निर्णय लिया है।
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/कुल सचिवों तथा उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को अवगत कराते हुए यह अपेक्षा की गई है कि राज्य विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम में समस्त सीटों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मलित एवं काउिन्सलिंग के माध्यम से आंवटित अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाना सुनििश्चत करें। इस व्यवस्था से सभी बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों को अवगत कराने की भी अपेक्षा की गई है।\
उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2007-2008 से सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराये जाने की व्यवस्था की गई। मा0 उच्चतम न्यायालय के ही आदेशों के अनुपालन में सत्र 2007-08 में स्ववित्त पोशित संस्थानों/महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) हेतु प्रबन्धकीय कोटा 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया, परन्तु बी0एड0 सत्र 2007-08 की तीन चरणों की काउिन्सलिंग के पश्चात् एन0आर0आई0 सहित 15,430 सीटें रिक्त रह गईं।
सत्र 2007-08 की रिक्त इन सीटों को भरे जाने हेतु शासनादेश दिनंाक 12 अगस्त, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित की गई, परन्तु इसी दौरान दाखिल रिट पिटीशनों के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2008 द्वारा शासन के उक्त आदेश को स्थगित कर बी0एड0 सत्र 2007-08 में एन0आर0आई0 सहित समस्त रिक्त सीटों को काउिन्सलिंग के माध्यम से भरे जाने के आदेश पारित किये। सत्र 2008-09 की बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भी 15 प्रतिशत सीटों को छोड़कर काउिन्सलिंग सम्पन्न करायी गई, परन्तु एक रिट याचिका में सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनंाक 14 मई, 2009 द्वारा सत्र 2008-09 में भी समस्त सीटें काउिन्सलिंग के माध्यम से भरे जाने के आदेश पारित किये। बी0एड0 सत्र 2007-08 तथा 2008-09 की रिक्त सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में अनेक चरणों में करायी गई काउिन्सलिंग के कारण उक्त दोनों सत्र विलिम्बत रहे और बी0एड0 सत्र 2009-10 शून्य रहा।
यह भी उल्लेखनीय है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम में जहां एक ओर सामान्यतया अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, वहीं राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों के प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा शासनादेशों में निहित प्राविधानों के विपरीत बी0एड0 संयुक्त प्रवेश में सम्मिलित एवं काउिन्सलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बजाय अनियमित रूप से अन्य स्रोत से छात्र/छात्राओं का प्रवेश कर लिया जाता है। अनियमित रूप से प्रवेश होने के कारण उनकी परीक्षायें नहीं हो पाती है, और अनियमित रूप से प्रवेिशत छात्र/ छात्राओं का भविश्य अन्धकारमय हो जाता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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