उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने महामहिम राज्यपाल द्वारा अग्रिम जमानत बहाली अध्यादेश लौटाए जाने के सम्बंध में कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है।
प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रश्नगत अध्यादेश के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता, जो कि एक केन्द्रीय कानून है, के कतिपय प्राविधानों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम इस अध्यादेश के सम्बंध में महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वांछित अनुमति हेतु प्रस्तावित अध्यादेश को महामहिम राष्ट्रपति जी के पास प्रेषित किया गया है।
महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही संदर्भित अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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