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अलीगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने से सम्बन्धित समाचार भ्रामक और असत्य

Posted on 04 June 2010 by admin

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जनपद अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र स्थित ग्राम चन्दौखा में कल एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने से सम्बन्धित खबर को भ्रामक, असत्य और तथ्यों से परे बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने भी इस तरह का न तो कोई आरोप लगाया है और न ही अपनी तहरीर में निर्वस्त्र करने का कोई जिक्र किया है।

प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के चलते समाचार पत्रों में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने का समाचार प्रकाशित कराया गया है।उन्होंने बताया कि वास्तव में ग्राम चन्दौखा में घटित घटना दो पक्षों के बीच आपसी विवाद की है, जिसके कारण स्थिति मारपीट तक पहुंच गई।

प्रवक्ता ने बताया कि जिस महिला के बारे में निर्वस्त्र कर घुमाये जाने की खबर प्रकाशित करायी गई है, वह वास्तव में मानसिक रोग से पीड़ित है और उसका इलाज न्यूरो सर्जन डॉ0 सत्येन्द्र सक्सेना द्वारा किया जा रहा है। सम्बन्धित महिला एवं उसके पति के विरूद्ध गत 22 मई, 2010 को थाना जवां पर पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452/323/504 में मुकदमा भी पंजीकृत था, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था और न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था।

प्रवक्ता ने बताया कि गत दिवस ग्राम चन्दौखा में प्रात: लगभग 8 बजे नेत्रपाल बघेल पुत्र राम प्रसाद बघेल निवासी ग्राम चन्दौखा थाना जवां ने अपने आवास के सामने विद्यालय परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था। इस भागवत कथा में ग्राम के अन्य लोगों के साथ श्रीमती विरमा देवी बघेल पत्नी श्री देवी बघेल भी गई थीं। श्रीमती विरमा देवी द्वारा नेत्रपाल सिंह के भाई नाहर सिंह से कहा गया कि मूल चन्द बघेल जिलाध्यक्ष ब0स0पा0 से उसके पांच हजार रूपये दिलाये जायें। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य वाद-विवाद हुआ और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। श्रीमती विरमा देवी बघेल के हिंसक होने पर आरोपी पक्ष के श्रीमती माया देवी पत्नी नेत्रपाल बघेल, नेत्रपाल बघेल व सुरेन्द्र पुत्रगण राम प्रसाद बघेल द्वारा मारपीट करते हुए उसके हाथ पैर बांध दिये गये। श्रीमती विरमा देवी बघेल को बांधने की सूचना प्राप्त होने पर उसके देवर श्री राम खिलाड़ी बघेल ने श्रीमती विरमा देवी बघेल के हाथ पैर रस्सी से खोलकर उसे घर वापस ले गये। थानाध्यक्ष विवाद को देखते हुए श्रीमती विरमा देवी बघेल व देवर श्री राम खिलाड़ी बघेल को लेकर वापस थाना आए। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी नगर (तृतीय) को तत्काल मौके पर भेजा गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि घटना के सम्बन्ध में श्री राम खिलाड़ी बघेल द्वारा तहरीरी सूचना दी गई है कि उसकी भाभी श्रीमती विरमा देवी बघेल के साथ विपक्षियों द्वारा घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट व धमकी दी गई तथा एक हजार रूपये छीन लिये गये, जिस पर भा0द0वि0 की धारा 395/323/504/506 के तहत नेत्रपाल आदि के विरूद्ध थाना जवां पर अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी नेत्रपाल बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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