दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत हेतु 30 करोड़ रूपये आवंटित दैवी आपदा से मृत्यु होने पर 24 घण्टे के अन्दर अनुग्रह राशि वितरित करने के निर्देश अब तक 220 लाख अनुग्रह सहायता राशि वितरित
उत्तर प्रदेश सरकार ने दैवी आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 24 घण्टे के अन्दर अनुग्रह राशि वितरित करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये हैं।
यह जानकारी आज यहॉ प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त श्री के.के.सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने हेतु जनपदों को 30 करोड़ रूपये आवंटित कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि दैवी आपदा से मृत्यु होने की दशा में तत्परता से अनुग्रह राशि मृतक परिवार को उपलब्ध करा दी जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। यह अनुग्रह राशि प्रत्येक दशा में 24 घण्टे के भीतर मृतक के परिवार को मिल जानी चाहिए।
श्री सिंह ने बताया कि आकाशीय विद्युत एवं आंधी तूफान से मृत्यु होने पर अब तक 220 लाख रूपये अनुग्रह सहायता के रूप में वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा, आंधी और तूफान से प्रभावित मकानों के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। प्रभावित व्यक्तियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप धनराशि का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि दैवी आपदा से अधिकांश मृत्यु इलाहाबाद, अलीगढ़, गाजीपुर और जौनपुर में हुई है।
राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सम्भावित बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने हेतु सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, ताकि बाढ़ की स्थिति पैदा होने पर पीड़ित व्यक्तियों को अबिलम्ब राहत पहुंचाई जा सकें। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ राहत कार्य योजना शीघ्र बनाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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