घरेलू गैस दूकानो पर पाने से जिलाधिकारी ने प्रार्थमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

Posted on 01 June 2010 by admin

जिलाधिकारी के आदेशानुसार पूर्ति निरीक्षक लम्भुआ एवं उपजिलाधिकारी की सयुक्त टीम द्वारा में0 राम सागर मिश्ठान भण्डार एचपी कम्पनी के धरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते पाया गया। कार्मिशयल गैस की जगह धरेलू गैस का प्रयोग पाने पर उक्त मिश्ठान भण्डार के मालिक राम सागर सुत विश्वनाथ निवासी लम्भुआ बाजार के खिलाफ अपराध की श्रेणी में मानते हुए 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये।

इसी तरह ग्राम पंचायत पल्हीपुर विकास खण्ड दूबेपुर वित्तीय अनियमितता के अन्तर्गत शिव कुमारी के वित्तीय एंव प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबन्धित करते हुए नियमो के अन्तर्गत मनरेगा से सम्बन्धित धनराशि की वसूली मूल्य 42207 रूप्ये सम्बन्धित ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक/ अवर अभियन्ता से कराये जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। उपरोक्त विशयो की जानकारी जिलासूचना कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त हुआ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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