उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिषद की बैठक में उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के प्राध्यापक संवर्ग, प्रशासनिक संवर्ग एवं पुस्तकालय संवर्ग के यू0जी0सी0 अथवा आई0आई0टी0/ आई0आई0एम0 के समकक्ष वेतनमानों से आच्छादित विभिन्न पदों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित कर दिया है।
विश्वविद्यालय के अनुदान की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, कुल सचिव, उपकुल सचिव, सहायक कुलसचिव, पुस्तकालाध्यक्ष, उपपुस्तकालाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालाध्यक्ष आदि पदों पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त प्राध्यापकों/कर्मियों को भारत सरकार के परिपत्र 31 दिसम्बर, 2008 तथा द्वारा स्वीकृत नवीन वेतनमानों को डा0 राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के सम्बन्धित पदों पर नवीन पुनरीक्षित वेतनमान कतिपय शर्तों के साथ लागू किये जाने पर मन्त्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
राज्य के इन विश्वविद्यालयों में जो पद पूर्व से यू0जी0सी0 वेतनमान में सृजित हैं, उन्हीं पदों पर यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जायेगा।
पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1.1.2006 से काल्पनिक आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से उसी प्रकार से अनुमन्य किया जाएगा, जैसाकि राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पदों के लिए अनुमन्य कराया गया है, किन्तु इन पदों पर अन्य भत्ते/सुविधायें (उच्च अर्हता धारकों को प्रोत्साहन की सुविधा तथा मकान किराया भत्ते की पुनरीक्षित दरों को छोड़कर) का लाभ उसी प्रकार अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है, जैसा कि राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य कराया गया है। मकान किराया भत्ते की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होंगी।
इन विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 वेतनमान से इतर वेतनमान में सृजित पदो के वेतनमानों का पुनरीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 से आच्छादित अन्य विश्वविद्यालयों में किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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