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मन्त्रि परिषद का निर्णय - समस्त राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संविदा के आधार पर नियुक्त/पुनर्नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों यथा प्रवक्ता, सहायक आचार्य, सहआचार्य एवं आचार्य के नियत वेतन का पुर्ननिर्धारण

Posted on 28 May 2010 by admin

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संविदा के आधार पर नियुक्त/पुनर्नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों यथा प्रवक्ता, सहायक आचार्य, सहआचार्य एवं आचार्य के नियत वेतन के पुननिर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 तथा दिनांक 27 फरवरी, 2009 से छूट प्रदान करते हुए संविदा के आधार पुनर्नियुक्त एवं सीधे नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतनमान की धनराशि छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों एवं पुनरीक्षित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के दृष्टिगत आचार्य को 70,000 रूपये प्रतिमाह, सहआचार्य को 60,000 रूपये प्रतिमाह, सहायक आचार्य को 45,000 रूपये प्रतिमाह तथा प्रवक्ता को 40,000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे। सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के मामलें में निर्धारित नियत वेतन, पेंशन की धनराशि के अतिरिक्त देय होगी।

संविदा पर नियुक्त आचार्य एवं सहआचार्य से परीक्षा नियन्त्रक का कार्य लिया जायेगा, परन्तु अन्य कोई प्रशासनिक पद का दायित्व उन्हें आंवटित नहीं किया जायेगा। इस आशय के संशोधन को भी मन्त्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।

सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा पर नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी, जो आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर 01-01 वर्ष के लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बढ़ायी जा सकेगी। परन्तु नियमित चयन के आधार पर चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने पर संविदा पर नियुक्ति समाप्त हो जायेगी। यह व्यवस्था निर्णय के उपरान्त शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 2008 एवं 15 दिसम्बर, 2008 द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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