उत्तर प्रदेश सरकार ने बी0टी0सी0 प्रशिक्षण वर्ष 2010-11 में प्रवेश हेतु पूर्व में निर्धारित आयु सीमा में संशोधन कर दिया है। संशोधन के फलस्वरूप बी0टी0सी0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण हेतु आवेदन देने के वर्ष के 01 जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासनादेश में यह भी बताया गया है कि बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु ऐसे जनपदों, जहां स्थापित डायट को एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 के संचालन की मान्यता अनुमन्य नहीं है, अथवा नव सृजित जनपदों, जहां डायट की स्थापना नहीं हो सकी है, उनमें रहने वाले अभ्यर्थी अपने मूल जन्म स्थान से सम्बन्धित उस जनपद में आवेदन कर सकेंगें, जिस अविभाजित मूल जनपद का वह हिस्सा है। अभ्यर्थी का अधिवास प्रमाण-पत्र नव सृजित जनपद के ही जिलाधिकारी देगें। अधिवास प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि अभ्यर्थी का जन्म स्थान किस जनपद का पूर्व में हिस्सा था।
बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया के संचालन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। सदस्य के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिले के राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित किये गये हैं। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य सचिव होगें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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