जिलाधिकारी के निर्देशासुनार मेसर्स यादव राइसमिल सैदखान पुर कूरेभार के विरूद्व निम्न विन्दुओ पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है, कि राइस मिल द्वारा भण्डार गृह की चौहद्दी मण्डी समित से प्रमाणित न कराये जाने के बावजूद लाइसेन्स निलिम्बत करने, राइस मिल के स्टाक में सरकारी भाग के 510-32 कुन्तल चावल की कमी `बिक्री कर विभाग´ का पंजीयन निलिम्बत/निरस्तीकरण करने एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ विपणन निरीक्षकों का राइस मिलो के उपर सम्यक नियन्त्रण न पाये जाने पर सचेश्ट रहने विशयक पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
बताते चले कि उक्त आदेश राकेश सिंह केन्द्र प्रभारी कूरेभार एपी सिह पूर्ति निरीक्षक तहसील सदर व राजेश श्रीवास्तव मण्डी निरीक्षक की संयुक्त जाचं 24 मई 2010 उपजिलाधिकारी सदर की अग्रसारण आख्या मे विर्णत तथ्यों के आधार पर की गई।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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