- बैठक में अनुपस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि
- शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्डो के सी0ई0ओ0 का स्पष्टीकरण
-शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति वितरण की समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय
-मण्डलवार होगी समीक्षा, आगामी बैठक मुरादाबाद में
लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने एवं उनकी साक्षरता की दर बढ़ाने हेतु संकल्पबद्ध है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। साथ ही प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र आदि का निर्माण कराया जा रहा है।
यह बात आज यहॉ सचिवालय स्थित तिलक हाल में अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खॉ उर्फ फूल बाबू ने कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूर्व दशम छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 3482020 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु लगभग 121 करोड़ रूपये तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 144966 छात्र/छात्राओं हेतु 23.37 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों का अधिकारी स्वयं परीक्षण कर लें। ऐसा न हो कि किसी छात्र को दोनों छात्रवृत्तियॉ प्राप्त हो गई हों। मेरे भ्रमण या मण्डलीय समीक्षा बैठकों में इस प्रकार का प्रकरण आने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 29 मई को मुरादाबाद में मण्डलीय समीक्षा होगी।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को समय से पूर्ण कराने हेतु जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार कर ली जाये। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के लिये 6 करोड़ की धनराशि जनपदों के अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में आवंटित कर दी गई है। जिला चयन समिति की शीघ्र बैठक कराकर पात्र व्यक्तियों को 31 मई तक इसका शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाये।
श्री खान ने बैठक में अनुपस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली छात्रवृत्तियों के सम्बंध में समय सारिणी निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि समस्त शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार के प्रवेश 31 अक्टूबर तक हो जाने चाहिये और इसी के अनुरूप छात्रवृत्ति से सम्बंधित मॉग पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा। 31 अक्टूबर के बाद किसी भी दशा में प्रवेश नहीं लिया जायेगा और इस तिथि के बाद किसी शैक्षणिक संस्थान को मान्यता प्रदान न की जाये। यदि 31 अक्टूबर के बाद किसी शैक्षणिक संस्थान को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो उसे अगले सत्र से लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष से उत्तीर्ण होकर जो छात्र/छात्राएं अगली कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उनके मॉग पत्र 15 अगस्त तथा नये छात्र/छात्राओं की मॉग पत्र प्रत्येक दशा में 30 नवम्बर तक प्रेषित कर दिये जायें।
श्री खॉ ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अब अपने स्तर से मदरसों को मान्यता नहीं देंगे बल्कि अब मदरसों के मान्यता हेतु रजिस्ट्रार मरदसा शिक्षा परिषद को अग्रसारित करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी मदरसे की मान्यता हेतु अग्रसारित करने के पूर्व अधिकारी उसका स्थलीय सत्यापन भी कर लें । उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठकों में यदि कोई अनियमितता पायी जायेगी तो सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दोषी होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभािन्वत छात्र/छात्रों का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर 31 मई तक निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये।
समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ श्री बी0एम0 मीना ने कहा कि शिया एवं सुन्नी वक्फ सम्पत्तियों को गुणवत्तापरक सत्यापन शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जायें। बैठक में शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्डो के सी0ई0ओ0 की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दियें। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की वसूली कम होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि 31 मई तक अभियान चलाकर अधिक से अधिक वसूली की जायें। उन्होंने कहा कि मानक से कम वसूली होने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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