लखनऊ- उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) द्वारा ए0सी0पी0 (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बंधी लाभ दिया जायेगा। पूर्व के शासनादेश में यह लाभ 10,20 एवं 30 वर्ष पर अनुमन्य था। यह जानकारी प्रमुख सचिव वित्त ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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