फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली का घर-घर किया जायेगा सत्यापन

Posted on 24 April 2010 by admin

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 30.04.2010 से 20.05.2010 तक नियुक्त बूथ लेबिल आफिसरों द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली का घर-घर सत्यापन कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत मतदाता सूची में अंकित सभी प्रविष्टियों का सत्यापन किये जाने के साथ मृतक, डबल, शिफटेड, आदि की सूची भी तैयार की जायेगी एवं जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित है परन्तु उनके नाम के समक्ष फोटों मुद्रित नही है। ऐसे मतदाता अपनी नवीनतम दो रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें जिससे बूथ लेबिल आफिसर के भ्रमण के दौरान पहुंचने पर फोटो उपलब्ध करा सके जिससें निर्वाचक नामावली में फोटोग्राफ मुद्रित करवाकर पहचान पत्र वितरित कराया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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