यूको बैंक एस.सी./एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. ईम्प्लाईज काऊसिंल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के द्वारा आयोजित चतुर्थ राज्य सम्मेलन के अवसर पर मांग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत पंजीकृत प्राइवेट सेक्टर के विभागों में अनु0जाति/जनजाति/ओ.बी.सी. के उच्च िशक्षित युवा वर्ग बी.टेक./एम.सी.ए./एम.बी.ए. छात्र/छात्राअों को भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण देकर इस समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जाय। बैंकों में अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की भर्ती विशेश भर्ती अभियान के अन्तर्गत शीघ्र भर्ती किया जाय तथा प्रोद्योगिकी िशक्षा छात्र-छात्राओं एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी.टेक, एम.टेक िशक्षा प्राप्त विशेश भर्ती अभियान के तहत केवल साक्षात्कार करके ही नियुक्ति दी जाय। इस तरह केवल सिण्डीकेट बैंक द्वारा 2008 में किया गया, यूकों बैंक में भी लागू किया जाय। आरक्षण नीति को संविधान की नौवी सूची की धारा बी के अन्तर्गत कानून अनाकर सम्मलित किया जाये। उच्च पदोंं में अनु0जाति/जनजाति के खाली पदों को (आरक्षित पदों में) तक प्रोन्नति करने के आदेश जारी किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को एवं उक्त भारत सरकार के आदेश का क्रियान्वयन किया जाये। मांग पत्र राज्य सचिव राम सजीवन ने प्रस्तुत किया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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