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मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

Posted on 17 April 2010 by admin

ग्रामीण उद्यमों को मिल सकेगा 5 लाख रूपये तक का ऋण

लखनऊ  - उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूरकरने,श्रम करने एवं शिथिल युवक/युवतियों का ग्रामीण क्षेत्र के शहरों की ओर पलायन रोकने के उददेश्य से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए प्रबन्धक (ग्रामोद्योग ) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री आर0सी0पन्त ने बताया है कि इस योजना से पॉच लाख रूपये तक ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिस पर 4 प्रतिशत तक ब्याजउद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। उससे ऊपर अधिकतम 10 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान सीधे बोर्ड द्वारा सम्बन्धित बैंको को प्रेषित किया जाता हैं । योजना के आवश्यक मापदण्डों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति, महिला /विकलांग ,अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक तथा सामान्य वर्ग के भी लोग आवेदन कर सकते है।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कुम्हारी,चिकन,इम्ब्राइडरी,सिलाई,कढ़ाई,बढईगीरी,ग्रामीण तेल,मिनी राइसमिल,कीटनाशक छिड़काव, ब्यूटीपार्लर,बारबर की दुकान,मिठाई की दुकान व चाय तथा मधुमक्खी पालन आदि उद्योगों के बारे में विस्तृत जानकारी विभागीय पम्पलेट में दी गई हैं ।

आवेदक प्रधान द्वारा प्रमाणित चार फोटो दस रूपया का नोटरी स्टाम्प पेपर तथा सम्बन्धित उद्योग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित आवेदन पत्र  जो 66 शिवाजी मार्ग हीवेट रोड लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते है पर उक्त कार्यालय में पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते है । साक्षात्कार चयन सम्बन्धी सूचना अलग से दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिये इच्छुक उद्यमी फोन नं00522-2618275 पर सम्पर्क भी कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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