न्यायालय के आदेश को नही मानती कादीपुर पुलिस

Posted on 10 April 2010 by admin

दबंग प्रधान के आगे न्यायालय का आदेश रद्दी टोकरी में
स्थगन आदेश की भूमि पर खड़न्जा निमार्ण नही-उपजिलाधिकारी

कादीपुर, सुल्तानपुर 10 अप्रैल। अपर कलेक्टर का स्थगनादेश दवंग ग्राम प्रधान के आगे बौना साबित हो रहा है। जहां बिवादित भूमि पर खण्डंजा आदि सामाजिक कार्य के जरिये नवायत बदलने का सिलसिला जारी है। गौरतलब हो कि कादीपुर तहसील के कोतवाली थाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत पलिया स्थित 496 विवादित भुमि सीआरओ कोर्ट में विचाराधीन है। अवर कलेक्टर ने उक्त भूमि पर स्थगना आदेश पारित करते नवायत न बदलने की हिदायत दी, परन्तु दबंग ग्राम प्रधान उक्त आदेश को धता बताते हुए निमार्ण कार्य जारी रख्खा, जिस पर पीडित पक्ष ने लिखित सिकायत कादीपुर को देकर न्याय की फरियाद किया। तहसीलदार ने अपर कलेक्टर के स्थगना आदेश पालन करने का ग्राम प्रधान को दिया, परन्तु उक्त तहसीलदार का निर्देश रद्दी टोकरी में डाल दिया। निर्माण कार्य अनवरत जारी है। इस समबन्ध में कोतवाल कादीपुर से सम्पर्क करने कई बार प्रयास कर दिया, परन्तु सी0यू0जी0 मोबाइल बन्द रहा, उसके बाद कादीपुर कोतवाली के बेसिक फोन पर कई बार बात करने पर कोतवाली कादीपुर के मुन्शी ने बताया कि उक्त प्रकरण मेंरे सज्ञांन में नही है। मुझे यह पता नही कि आदेश किसके पक्ष में है। उसी क्रम में जब उपजिलाधिकारी कादीपुर से बात हुई तेा उन्हो ने बताया कि जिस गाटा संख्या पर स्थगन आदेश है उसकी नवैयत यथा स्थित है। खडण्जें का निमार्ण जिस गाटा संख्या पर हो रहा है वह गाटा सख्ंंया 496/2,2,2 उपजिलाधिकारी कादीपुर ने कहा कि न्यायालय के आदेश के पालन में लापरवाही बर्दास्त नही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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