Categorized | लखनऊ.

सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी

Posted on 13 September 2020 by admin

उ0प्र0 *कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जन-समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी* *सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराते हुए ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ का हो आयोजन* *

अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर फरियादियों की समस्याओं का किया जाए निस्तारण* *‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में अनिवार्य हो मास्क व सैनेटाईजर का उपयोग तथा इस सम्बन्ध में जनता को किया जाए जागरूक* *आयोजन स्थल पर अनिवार्य रूप से किया जाए कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना* *प्राप्त शिकायतों के समाधान का नियमित अनुश्रवण करें मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी* *‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए* *राजेन्द्र कुमार तिवारी*, *मुख्य सचिव* दिनांक: 12 सितम्बर, 2020 लखनऊ। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ ऐसी खुली जगह पर आयोजित किया जाए, जहां पर फरियादी लोगों को ‘‘सोशल डिस्टेंसिंग’’ का पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर एक समय में अधिकतम संख्या 15 से 20 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ की कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सुनवाई के समय 05 से अधिक फरियादी टेबल के पास एकत्र न हों। उन्होंने बताया कि ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन के पूर्व स्थल का सेनेटाइजेशन कार्य कराया जाए।

‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में उपस्थित सभी फरियादियों द्वारा मास्क तथा सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। फरियादियों को शासन द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुए यह भी अवगत कराया जाए कि मास्क का उपयोग न किये जाने पर दण्ड का प्रावधान है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजन स्थल पर कोविड-19 हेल्पडेस्क स्थापित की जाए। प्रत्येक आवेदक की थर्मल स्कैनिंग की जाए। किसी भी अधिकारी व कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला चिकित्सालय को सूचित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाए तथा ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में आने वाले समस्त आवेदकों को उक्त एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाए।

‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ के आयोजन से सम्बन्धित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 के सम्बन्ध में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मेडिकल प्रोटोकाॅल व दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। आयोजन स्थल पर आने वाले फरियादियों के उपयोगार्थ सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ में प्राप्त शिकायतों के समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण की अद्यावधिक सूचना इलेक्ट्राॅनिकली शासन के सम्बन्धित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाए।

समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आयुक्त, सचिव राजस्व परिषद, पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्षों, एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में उनसे से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले ‘‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’’ का आयोजन कोविड-19 से बचाव हेतु उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित कराया जाए।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

May 2025
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
-->









 Type in