राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों के साथ की बैठक

Posted on 27 March 2010 by admin

सुलतानपुर - राज्य सूचना आयुक्त सुभाश चन्द्र पाण्डेय आज जिले के सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ एक  समीक्षा बैठक जिला कलेक्टेट के मीटिंग हाल किया। जिसमें जनता के द्वारा मांगी गई सूचना के बारे में सूचना न मुहैया कराने पर कड़ी फटकार लगायी। अपराह्न एक बजे राज्य सूचना आयुक्त ने प्रेस से मुखातिब हुए ।

प्रेस वार्ता में श्री पाण्डेय ने बताया कि प्रत्येक विभाग के जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अन्दर मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। यदि सम्बन्धित विभाग मांगी गई सूचनाओं को 30 दिन के अन्दर उपलग्ध नहीं कराता है तो अपीलीय अधिकारी को इसकी शिकायत कर सकता हैं, अपीलीय अधिकारी के यहॉ से भी यदि 30 दिन के अन्दर सूचना नही उपलब्ध होती है तो राज्य सूचना आयोग को इस प्रकरण पर शिकायत की जा सकती है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर सूचना न उपलब्ध कराने के बारे में क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही का विधान है तो श्री पाण्डेय ने बताया कि सूचना न उपलब्ध करवाने पर  जन सूचना अधिकार की धारा 20 के अन्र्तगत सम्बन्धित अधिकारी को रूप्या 250 प्रति दिन के हिसाब और अधिकतम  रू0 25000 तक दण्ड दिया जा सकता है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सुलतानपुर जनपद जन सूचना के तहत शिकायत इस समय कुल 1253 वाद राज्य सूचना आयोग में हैं जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने नोटिस भेजा है। दण्ड देने का चार चरण निश्चित किया गया है।

प्रथम दृश्टया सम्बन्धित अधिकारी को राज्य सूचना आयोग से नोटिस भेजी जायेगी, दसरे चरण में दण्डित करने की नोटिस भेजी जायेगी, तीसरे चरण में दण्डित करने की सूचना दी जायेगी और अन्त में दण्डादेश पारित कर दिया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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