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पेंशनर्स को 10 फरवरी तक आयकर विवरणी उपलब्ध कराना होगा आयकर दाता को पैन नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य

Posted on 09 January 2019 by admin

लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2019
आदर्श कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे सभी
पेंशन धारक, जो 2018-19 में आयकर की परिधि में आते हैं, को 10 फरवरी तक
अपना आयकर विवरणी (मेमो), पैन कार्ड की छायाप्रति सहित कोषागार में
उपलब्ध कराना होगा। यह जानकारी मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, श्री
स्वतंत्र कुमार ने दी है।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि जिन पेंशन धारकों ने अपना अग्रिम आयकर जमा
कर लिया है, वे अग्रिम आयकर जमा रसीद के साथ-साथ 80सी, 80जी 80यू 80डीडी
एवं अन्य आयकर छूट से सम्बन्धित मूल रसीदों की फोटोप्रति
(स्वहस्ताक्षरित) को आयकर विवरणी के साथ अवश्य संलग्न करें। उन्होंने
बताया कि आयकर परिधि में आने वाले ऐसे पेंशनर्स, जिनके पैन नम्बर कोषागार
में उपलब्ध नहीं है, ऐसे आयकर दाताओं से आयकर अधिनियम के अनुसार पैन
नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में 20 प्रतिशत टी0डी0एस0 कटौती का
प्राविधान है और पैन नम्बर के अभाव में पेंशनर के खाते में भी इण्ट्री
नहीं हो पायेगी। ऐसी स्थिति में पैन नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

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