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लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी

Posted on 03 January 2019 by admin

लखनऊ: 02 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रमुख सचिव निर्वाचन श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिए रिटर्निग आफिसर की मांग पर आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव/मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल. वेंकटेश्वर लू ने सभी स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या स्थापित या विश्वविद्यालय, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी तथा ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रित या वित्त पोषित है लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर की मांग पर कर्मचारियों को उपलब्ध करायेंगे। प्रमुख सचिव निर्वाचन ने इस सम्बन्ध में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0, समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 तथा समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भी प्रेषित कर दिया है।

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