फैजाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को ’राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन हुआ जिसका शुभारम्भ प्रातः 10 बजे प्रभारी जनपद न्यायाधीश फैजाबाद अशोक कुमार ने किया। बैंक लोन के प्री-लिटीगेशन विवादों के निस्तारण के नोडल अधिकारी बी0डी0 गौतम अपर जिला न्यायाधीश फैजाबाद की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा0 सुनील कुमार सिंह सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0 ने अवगत कराया कि पारिवारिक न्यायाधीश फैजाबाद रीता कौशिक द्वारा सुलह समझौते के आधार पर राम किशोर निवासी ग्राम उरूवा वैश्य, परगना पश्चिमराठ, तहसील मिल्कीपुर द्वारा दाखिल धारा 125 दं0प्र0सं0 के एक वाद में पिता ने अपने पुत्र राधेश्याम से 5 हजार रूपया प्रतिमाह बतौर भरण-पोषण दिलाये जाने की याचना की थी। न्यायालय के हस्तक्षेप से पिता एवं पुत्र में समझौता हो गया एवं पुत्र अपने माता-पिता को अपने साथ ले गया। एक अन्य विदाई हिन्दू विवाह अधिनियम के दावे जिसमें सुनील कुमार ने अपनी पत्नी रत्ना कुमारी के विरूद्ध दाखिल किया था, उसमें भी न्यायालय के हस्तक्षेप से पति-पत्नी राजी-खुशी मुकदमे में सुलह किये एवं न्यायालय से ही विदा होकर अपने घर गये। लोक अदालत में सबसे अहम प्री-लीटिगेशन मामलों में वादकारियों की रूची बढ़-चढ़कर दिखी। प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया, उ0प्र0 बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कारपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बी.एस.एन.एल. विभाग, वोडफोन कम्पनी सहित अन्य के शिविर लगाये गये। शिविरों में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत किया जहां ऋण की बड़ी रकम भी वसूल की गयी। न्यायिक अधिकारियों में मुख्य रूप से हरिनाथ पाण्डेय ए0डी0जे0, सुरेश चन्द्र आर्य ए0डी0जे0, कुशल पाल ए0डी0जे0, सुरेश कुमार शर्मा ए0डी0जे0, श्रद्धा तिवारी लघु वाद न्यायाधीश, वरूण मोहित निगम सी0जे0एम0, प्रज्ञा सिंह ए0सी0जे0एम0, विजय कुमार गुप्ता ए0सी0जे0एम0, अभिनव तिवारी जे0एम0, सुश्री अनीता सिविल जज हवेली, रश्मि चन्द जे0एम0, अविनाश चन्द्र गौतम जे0एम0, देवेन्द्र प्रताप सिंह जे0एम0, साधना गिरी सिविल जज, मयूरेश श्रीवास्तव सिविल जज सहित तमाम न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, वादकारी, बैंक अधिकारी आदि उपस्थित रहे।