लखनऊ: 14 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्प की स्थापना के लिए ‘पहले बैंक ड्राफ्ट जमा करो-पहले सोलर पम्प पाओ’ के सिद्धान्त पर कृषकों का चयन करने का निर्माण लिया है। वर्ष 2019-19 में 10,000 सोलर इरीगेशन पम्प स्थापित किए जाने का लक्ष्य है।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि सोलर पम्प की स्थापना के लिए किसान 15 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2018 के बीच कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषक अपने अंश की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर पंजीकरण करा लें तथा ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की सुविधा का लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि 2 से 3 हार्स पावर के सोलर पम्प पर 70 प्रतिशत का अनुदान तथा 5 हार्सपावर के सोलर पम्प पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 हार्सपावर के सोलर पम्प के लिए 50,820 रुपये अथवा 51,840 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, 3 हार्स पावर के लिए 80,996 रुपये अथवा 77,700 रुपये तथा 5 हार्स पावर सोलर पम्प के लिए 2,05,200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कृषक अंश के रूप में किसानों को जमा करना होगा।