लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2018
आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी शीरा नीति निर्धारण के तहत दूसरे देशों को शीरे का आयात-निर्यात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन के पश्चात् इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि शीरा आयातक-निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात-निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
पेराई सत्र-2018-19 में शीरे का अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है अतः ऐसी स्थिति में वर्ष 2018-19 में शीरे की उठान को और अधिक त्वरित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से देश के बाहर जैसे जापान एवं अन्य सुदूर स्थित देशों में भी शीरे का निर्यात किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि निर्यातक रजिस्टर्ड एवं शीरा एक्स्पोर्ट लाइसेन्स धारक को तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से आया हो।
इसके लिए निर्यातक ऐसे इण्ड यूजर्स के नाम की सूची वचनबद्धता के साथ आबकारी विभाग को अधिक से अधिक तीन माह में उपलब्ध करानी होगी, ताकि शीरे के उठाने में कोई प्रशासनिक कठिनाई एवं विधिक अड़चन आदि उत्पन्न न हो। इसके लिए शीरे के उठान के समय 15 रुपये प्रति कुण्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क अनिवार्य रूप से देना होगा। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 की धारा-8 में यथा आवश्यक संशोधन किया जायेगा।
शीरा वर्ष 2018-19 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिए एवं देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात करने पर प्रशासनिक शुल्क की दर पर 11 रुपये प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर अन्य राष्ट्रों शीरा आयात-निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर 15 रुपये प्रति कुण्टल रखी गयी है।